नई दिल्ली: कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टरों को बेहतर सुविधा देने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हलफनामा दायर कर कहा है कि कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टरों की क्वॉरंटीन अवधि को अब 'ऑन ड्यूटी' माना जाएगा छुट्टी पर नहीं. केंद्र ने कोर्ट को बताया कि 6 अगस्त को सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिया गया है.


याचिकाकर्ता ने पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कई जगह डॉक्टरों/स्वास्थ्य कर्मियों की क्वॉरंटीन अवधि को छुट्टी की तरह गिना जा रहा है. कोर्ट ने इसे गलत बताते हुए सरकार से जवाब मांगा था. यूनाइटेड रेसीडेंट एंड डॉक्टर एसोसिएशन (यूआरडीए) ने याचिका दायर कर कोर्ट को ये भी बताया गया था कि दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा और कर्नाटक में स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है. इसपर कोर्ट ने तुरंत भुगतान का आदेश दिया था.


केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीन जजों की पीठ से कहा था कि डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ को ड्यूटी करने के बाद अनिवार्य रूप से क्वॉरंटीन में भेजा जाता है. इस पर पीठ ने पूछा था कि ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब में एसजी ने कहा, इस मामले पर प्रयास करेंगे कि डॉक्टरों की क्वॉरंटाइन अवधि को ऑन ड्यूटी माना जाए.


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