Supreme Court: राघव चड्ढा के राज्यसभा से निलंबन के मामले पर सुनवाई आज, कोर्ट ने पूछा- कब तक सस्पेंड रहेंगे
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा को राघव चड्ढा के सस्पेंशन के खिलाफ नोटिस भेजा है. उन पर 5 सांसदों की सहमति के बिना उनका नाम सेलेक्ट कमिटी के लिए प्रस्तावित करने के आरोप में निलंबित किया गया.
Supreme Court Raghav Chaddha: आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर शुक्रवार (3 नवंबर 2023) को फिर से सुनवाई होनी है. राज्यसभा में अनिश्चितकालीन समय तक निलंबित किए जाने के बाद राघव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को नोटिस भेजा था और सुनवाई के लिए आज का दिन नियत किया था.
बीते दिनों आप सांसद के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अटार्नी जनरल से संसद सदस्यों के निलंबन के नियमों के बारे में सवाल जवाब किया. उन्होंने सवाल किया कि एक संसद सदस्य को कब तक निलंबित किया जा सकता है. क्या सदन की कार्यवाही बाधित करने वालों को एक सत्र के लिए निलंबित किया जा सकता है या उससे अधिक समय के लिए चड्ढा को निलंबित रहना होगा. क्या उनकी गली उससे भी बड़ी है?
कब निलंबित हुए थे राघव चड्ढा?
बीते दिनों अगस्त महीने में 5 सांसदों की सहमति के बिना उनका नाम सेलेक्ट कमिटी के लिए प्रस्तावित करने के आरोप में उनको निलंबित किया गया था. उनके खिलाफ यह मामला अभी संसद की विशेषाधिकार कमिटी के पास लंबित है. चड्ढा का कहना है कि उनकी तरफ से विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनता है. अगर मामला बनता भी है तो नियमों के तहत उनको सिर्फ एक दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है.
अदालत ने आगे कहा, एक संसद प्रतिनिधि को संसद से इतने लंबे समय तक निलंबित रखना उसके विशेषाधिकारों का हनन हो सकता है साथ ही जब वह एक राजनीतिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो. क्या सरकार के पास उनको एक लंबे समय तक निलंबित रखने का अधिकार है?
सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने कहा, यह विषय राज्यसभा के अधिकार क्षेत्र में आता है. इस पर कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी चाहिए. इससे पहले राघव चड्ढा की याचिका पर 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया था.