(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
पंजाब में बढ़ रही बेअदबी की घटनाओं का संसद में उठा मुद्दा, AAP सांसद राघव चड्ढा की अपील- दोषियों को मिले कड़ी सजा
राघव चड्ढा ने पंजाब में बेअदबी की घटनाओं में दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने की अपील की है. कानूनों में संशोधन पर चर्चा के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस जारी किया है.
Punjab Sacrilege Incidents: पंजाब में बढ़ रही बेअदबी की घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद राघव चड्ढा ने इस मुद्दे को संसद में उठाया है. शुक्रवार को राघव चड्ढा ने बेअदबी की घटनाओं में दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने की अपील की है. साथ ही आम आदमी पार्टी के सांसद ने कानूनों में संशोधन पर चर्चा के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस जारी किया है.
सांसद ने एक पत्र जारी करते हुए कहा, "सदन नियम 29 के तहत सूचीबद्ध कार्य निलंबित कर बेअदबी के बढ़ते मामलों पर चर्चा करे. यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसकी वजह से दुनियाभर में रह रहे पंजाबियों में गुस्सा और रोष है. हमारे लिए हमारे गुरु साहिबान के आदर सम्मान से बढ़कर कुछ नही है, हम सीस कटा सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन गुरू साहिबान का अपमान, गुरू साहिबान की बानी की बेअदबी को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं."
भगवत गीता और कुरान के बेअदबी की घटनाएं भी आ रही सामनें
उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि पिछले कुछ सालों में कई बार असामजिक लोगों द्वारा गुरू साहिब जी की बेअदबी की कोशिशें पंजाब में हुई जिसमें 2015 में बरगाड़ी में श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी की और लुधियाना में पवित्र श्रीमद भागवत गीता की बेअदबी हुई है. उन्होंने कहा कि भगवत गीता, होली बाइबिल और कुरान की भी बेअदबी की घटनाएं सामने आ रही हैं.
अपराध के लिए तय की गई सजा राघव चड्ढा
IPC की धारा 295 और 295A में इस अपराध के लिए तय की गई सजा इतनी कम है कि इस संगीन अपराध को अंजाम देने वालों के हौसले बहुत बुलंद हो चुके हैं. कानून में संशोधन करने की शीघ्र जरूरत है, ताकि बेअदबी करने वालों को आजीवन जेल या और भी कड़ी सजा दी सके. सांसद ने कहा कि इंडियन पैनल कोड का संशोधन करने पर इस सदन को विचार करना चाहिए.
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