मोदी सरनेम वाले को चोर कहने पर कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी, कहा- मैं गुनहगार नहीं हूं
राहुल गांधी पर मानहानी मामले में सूरत सेशंस कोर्ट में सुनवाई टल गई है. अब अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.
नई दिल्ली: लोकसभा चुनावों में चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरनेम वालों को चोर बताने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मानहानी के आरोपों का सामना कर रहे हैं. आज गुजरात में सूरत की सेशन कोर्ट में राहुल गांधी पेश हुए. इस दौरान जब जज ने राहुल गांधी से पूछा कि अपने ऊपर लगे आरोप पर आपका क्या कहना है और क्या आपको अपना गुनाह कबूल है तो राहुल गांधी ने कहा नहीं. मैं गुनहगार नहीं हूं. इसके बाद कोर्ट ने कोई फैसला नहीं लिया. मामले की अगली सुनवाई अब 10 दिसंबर को होगी.
दरअसल कर्नाटक के कोलर में एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कहा था, ''नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी... इन सब का मोदी उपनाम कैसे हो सकता है? सभी चोरों का उपनाम मोदी ही कैसे होता है?'' राहुल के बयान के बाद उनपर बीजेपी विधायक पुरनेश मोदी ने शिकायत दर्ज की थी.
कोर्ट ने बीजेपी विधायक पुरनेश मोदी की भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत को स्वीकार कर लिया था. यह धारा आपराधिक मानहानि के मामले से संबंधित है. इससे पहले जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी थी और मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की थी.
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