Rahul Gandhi Conviction: राहुल गांधी के मानहानि की सजा मामले में मंगलवार (11 अप्रैल) को पूर्णेश मोदी के वकील कोर्ट में अपना जवाब पेश करेंगे. 2019 में एक मोदी सरनेम को लेकर दिए एक बयान के मामले में बीती 23 मार्च को सूरत की ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. राहुल गांधी ने फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है.
बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी की शिकायत पर ही राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है. नियम के मुताबिक सजा के फैसले को चुनौती देने पर कोर्ट में अभियोजन पक्ष का जवाब मांगा जाता है. पूर्णेश मोदी के वकील के दोपहर बाद अदालत में जवाब दाखिल करने की संभावना है.
पूर्णेश मोदी के वकील केतन रेशमवाला ने कहा कि आज जवाब में कानूनी मुद्दे पेश किए जाएंगे. जवाब में पूर्णेश मोदी के वकील सजा के खिलाफ राहुल गांधी की अपील पर आपत्ति पेश करेंगे.
पूर्णेश मोदी ही मामले को लाए थे कोर्ट
साल 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में मोदी सरनेम वाला बयान दिया था. राहुल गांधी ने कहा था- नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, आखिर कैसे सभी चोर मोदी सरनेम वाले होते हैं. इसे मोदी समाज का अपमान बताते हुए बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने शिकायत की थी. मामले की सुनवाई के बाद सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि का दोषी पाया. 23 मार्च को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई. इसके अगले ही दिन 24 अप्रैल को राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य करार दे दिया गया.
राहुल गांधी ने दी फैसले को चुनौती
सजा सुनाए जाने के 11 दिन बाद 3 अप्रैल को राहुल गांधी ने फैसले के खिलाफ सूरत की सेशन कोर्ट में अपील की. एडिशनल सेशन जज आरपी मोगेरा ने उसी दिन राहुल गांधी को जमानत दे दी थी और सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई 13 अप्रैल के लिए टाल दी थी. सााथ ही कोर्ट ने पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया था.
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