संसद धक्का-मुक्की कांड की जांच करेगी क्राइम ब्रांच, फिर से सीन होगा रिक्रिएट; राहुल गांधी से भी होगी पूछताछ
Parliament MPs Case enquiry: कांग्रेस की शिकायत में बीजेपी सांसदों पर मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देने और SC/ST एक्ट के तहत आरोप लगाए गए है. पुलिस इस शिकायत की भी जांच कर रही है.
Parliament MPs Case enquiry: संसद में धक्का-मुक्की कांड की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है. दोनों मामलों (बीजेपी की शिकायत और कांग्रेस की शिकायत) की जांच शुरू हो चुकी है. बीजेपी की शिकायत में लोकसभा के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर सांसदों को धक्का देने का आरोप लगाया था. धक्का-मुक्की में घायल सांसदों महेश राजपूत और प्रताप सारंगी के बयान दर्ज किए जाएंगे. वहीं घटना की सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की पड़ताल होगी.
राहुल गांधी को भेजा जाएगा नोटिस
मीडिया के कैमरे की फुटेज भी सबूत के तौर पर जुटाई जाएगी. फुटेज इकट्ठा करने के लिए लोकसभा स्पीकर से इजाजत ली जाएगी. बयान और फुटेज मिलने के बाद घटना स्थल पर सीन रिक्रिएट किया जा सकता है. राहुल गांधी और अन्य सांसदों को नोटिस भेजा जाएगा. बयान दर्ज करने के बाद राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी. कांग्रेस की शिकायत में बीजेपी सांसदों पर मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देने और SC/ST एक्ट के तहत आरोप लगाए गए है. पुलिस इस शिकायत की भी जांच कर रही है.
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा विवाद तब खड़ा हुआ जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक भाषण के दौरान कांग्रेस की ओर से डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का बार-बार जिक्र किए जाने पर टिप्पणी की. शाह ने कांग्रेस पर अंबेडकर के नाम को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि अंबेडकर का नाम लेना कांग्रेस के लिए 'फैशन' बन गया है. इसके बाद कांग्रेस ने अमित शाह पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया. इसी बयान को लेकर सदन में हंगामा हो गया और बीजेपी के दो सांसदों को चोट भी लगी थी. इसमें ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए और फर्रुखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत को चोट आई जिसके बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया.
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