BJP vs Congress: उत्तर प्रदेश के संभल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनके बयान पर नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राहुल गांधी 4 अप्रैल को अदालत में पेश हों या अपना जवाब दाखिल करें. ये नोटिस कांग्रेस नेता के बयान को लेकर दायर याचिका पर जारी किया गया है.
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे द्वितीय) निर्भय नारायण सिंह ने हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता की याचिका पर ये आदेश दिया. याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी को दिल्ली कांग्रेस ऑफिस के उद्घाटन के दौरान कहा था कि हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा और आरएसएस से नहीं बल्कि भारतीय राज्य से भी है. इस बयान से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं.
संभल कोर्ट ने राहुल गांधी को जारी किया नोटिस
सिमरन गुप्ता ने पहले संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने 23 जनवरी को चंदौसी स्थित संभल की जिला अदालत में याचिका दायर की. इस मामले में अधिवक्ता सचिन गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने उनकी शिकायत को स्वीकार कर लिया है और इस पर संज्ञान लेते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया गया है. अब मामले की अगली सुनवाई तय समय पर होगी जिसमें कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.
राहुल गांधी के बयान पर विवाद जारी
राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि ये मत सोचिए कि हम केवल भाजपा और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं. उन्होंने हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है. हम सिर्फ भाजपा और आरएसएस से नहीं बल्कि ‘इंडियन स्टेट’ से भी लड़ रहे हैं. इस बयान के खिलाफ सिमरन गुप्ता ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी.