Modi Surname Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (4 अगस्त) को मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया. इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरिवंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है. 


आप की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा निर्णय लिया है. इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी लगातार विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए गैर-संवैधानिक तरीके अपनाती है. आप देखिएगा कि दिल्ली अध्यादेश मामले में भी उनका यही हाल होगा जब ये मामला उच्चतम न्यायालय में आएगा.''  


अरविंद केजरीवाल का किया जिक्र 
प्रियंका कक्कड़ ने कहा, '' जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई थी तब भी अरविंद केजरीवाल ने पुरज़ोर तरीके से यह मुद्दा उठाया था क्योंकि ये बहुत गलत था. इससे सिर्फ राहुल गांधी का नुकसान नहीं हुआ है बल्कि देश की जनता का नुकसान हो रहा है. जनता के काम ठहर जाते हैं. नेता जनता के प्रतिनिधि होते हैं. ऐसे में बीजेपी को अपना समय प्रोडक्टिव काम पर लगाना चाहिए. इस तरह की राजनीति में नहीं लगना चाहिए. '' 


राहुल गांधी ने क्या कहा?
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोर्ट से राहत मिलने के बाद कहा कि वो पहले की तरह काम करते रहेंगे. उन्होंने ट्वीट किया कि चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा. प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया यानी भारत के विचार की रक्षा करना.






राहुल गांधी ने क्या कहा था?
गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में मोदी सरनेम से जुड़ी कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. राहुल गांधी ने कहा था कि “सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?”


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