Modi Surname Case: राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' मामले में एक और राहत, हाई कोर्ट ने दिया ये निर्देश
Modi Surname Case: मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने कांग्रेस नेता को निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने आदेश को निरस्त कर दिया है.
Rahul Gandhi Defamation Case: झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार (16 अगस्त) को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ 'मोदी सरनेम' मामले (Modi Surname Case) से संबंधित मानहानि याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने रांची की एक स्पेशल कोर्ट में राहुल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से राहत दे दी.
हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब राहुल गांधी की तरफ से उनके वकील निचली अदालत में उपस्थित हो सकेंगे. इस संबंध में राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इसमें निचली अदालत के उक्त आदेश को चुनौती दी गई थी.
कुछ शर्तों के साथ वकील को उपस्थित होने की अनुमति
जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें कुछ शर्तों पर निचली अदालत के समक्ष अपने वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी. हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी दी कि उनकी अनुपस्थिति में जिन गवाहों से पूछताछ की गई, उनसे बाद में दोबारा पूछताछ नहीं की जाएगी.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 2019 में यहां एक लोकसभा चुनाव रैली में राहुल गांधी की 'सभी मोदी चोर हैं' टिप्पणी के लिए शहर के वकील प्रदीप मोदी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे से संबंधित है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वकील के बयान दर्ज करने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ संज्ञान लिया था और उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन भेजा गया था.
इसके बाद राहुल गांधी ने निचली अदालत के सामने एक याचिका दायर कर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का अनुरोध किया, जिसे 3 मई को खारिज कर दिया गया. इसके बाद कांग्रेस नेता ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां से उन्हें बुधवार को राहत दे दी गई.
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