Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत, खुद कोर्ट में नहीं होना पड़ेगा हाजिर
Defamation Case: साल 2019 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने पीेएम मोदी को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी.
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Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. दरअसल, निचली अदालत के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट ने पलट दिया है. अब राहुल गांधी को खुद कोर्ट में हाजिर नहीं होना पड़ेगा. इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए गिरफ्तारी की कार्रवाई पर भी रोक लगाई है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होनी है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, साल 2019 में कर्नाटक में एक लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए विवादित बयान दे दिया था. इस बात को लेकर गुजरात के एक विधायक ने प्रदीप मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था.
दो साल की सुनाई गई थी सजा
मानहानि केस दर्ज होने के बाद राहुल गांधी 23 मार्च को इस मामले में दोषी करार दिए गए थे और उनको दो साल कैद की सजा सुनाई गई थी. हालांकि कोर्ट ने उनको तुरंत जमानत भी दे दी. सजा सुनाए जाने के दूसरे दिन ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लोकप्रतिनिधित्व कानून के तहत रद्द कर दिया गया था. राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द होने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने देश भर में आंदोलन किया.
इतना ही नहीं सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी को साल 2004 में सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया. राहुल गांधी ने इसके बाद अपना घर खाली भी कर दिया और वह अपनी मां सोनिया गांधी के आवास में रहने के लिए चले गए. वहीं कांग्रेस ने कहा, राहुल को यह सजा अडानी मामले पर सरकार को घेरने के लिए दी है.
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