Rahul Gandhi Defamation Case Live: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, रविशंकर प्रसाद बोले- उन्होंने पूरे समाज का अपमान किया
Rahul Gandhi Modi Surname Case Live: 'मोदी सरनेम' पर टिप्पणी मामले लंबे समय से कांग्रेस और BJP के बीच घमासान छिड़ा हुआ है. राहुल गांधी HC से राहत नहीं मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.
बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समाज का अपमान किया है. वो ऐसे ही बयान देते रहते हैं. चुनाव जीत जाते जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन ठीक है नहीं जीतते तो चुनाव आयोग खराब हो जाता है.
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले पर गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर में विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कहा कि कोर्ट के साथ-साथ सड़क पर भी लड़ाई जारी रहेगी.
सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी सत्य की राह के निडर यात्री हैं. वो बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे. इस तरह के पर्दाफाश से मोदी सरकार बौखलाई रहती है. हमें विश्वास है कि सत्य की जीत होगी और इस अहंकारी सत्ता को अंत में जवाब मिलेगा.
कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह मामला सिर्फ राहुल गांधी या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है. यह अभिव्यक्ति की बात है. इस सरकार का उद्देश्य है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर नियंत्रण किया जाए. इस कारण मानहानि के कानून का दुरुपयोग किया गया है
कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेस करते हुए कहा कि मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामसे में गुजरात हाई कोर्ट का फैसला निराश करने वाला है, लेकिन हमें ऐसी ही उम्मीद थी,
गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्याय नहीं मिला. ये लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन फिर भी पूरा देश और विपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ा है.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा, ''राहुल गांधी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं. एक वर्ष पहले आज ही के दिन देश में शांति, सद्भावना स्थापित करने एवं महंगाई एवं बेरोजगारी कम करने तथा गरीब-अमीर के बीच की खाई को खत्म करने के उद्देश्य से राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी. इस यात्रा से डरकर जो पैंतरे बीजेपी ने अपनाए हैं वो आज भी जारी है पर बीजेपी भूली नहीं है किराहुल गांधी सत्य की लड़ाई लड़ रहे. जीत सत्य की ही होती है. ''
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'राहुल गांधी ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे. सच यह है कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल 'भाई', विजय माल्या, जतिन मेहता जैसे भगोड़े, मोदी सरकार के निगरानी में जनता के पैसे लेकर, संदिग्ध रूप से विदेश पहुंच गए. भाजपा ने उनको तो आज़ाद कर दिया, पर झूठ की चालें चल, एक राजनैतिक साज़िश के तहत, राहुल गांधी को कठघरे में खड़ा कर, संसद से निलंबित करा दिया.'
बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, "अगर आपको लगता है कि लोगों को अपमानित करना आपका अधिकार है तो कानून का भी अधिकार है कि आपको पकड़े. कोई कैसे कह सकता है कि सारे मोदी चोर हैं. कुछ भी बोल देंगे आप? आपकी जुबान पर कंट्रोल नहीं है. यह एक गैर जिम्मेदार अहंकार है. राहुल गांधी के अंदर एक खानदान में पैदा होने का अधिकार है."
बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस पार्टी से हम पूछते हैं कि राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते. उनको ठीकठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते. अगर इस ओबीसी मामले में वे माफी मांग लेते तो मामला खत्म हो जाता. कोर्ट ने उन्हें माफी मांगने का मौका भी दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं कि माफी मांगू. इस सावरकर के पोते ने भी केस किया. इसके बाद विदेश में भी उन्होंने सावरकर का अपमान किया.
बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, जहां तक मानहानि का सवाल है तो राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं. यह बात हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं. अगर आप उनकी राजनीतिक टिप्पणियों को देखें तो वे विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र की मानहानि करते हैं, भारत की संस्थाओं की मानहानि करते हैं और अब तो मीडिया की भी मानहानि करते हैं. अब तो वे पत्रकारों को भी नहीं छोड़ते हैं. वे जेएनयू जाते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं. सेना को लेकर खून की दलाली की बात करते हैं. इन्होंने राफेल को लेकर चौकीदार चोर हा अभियान चलाया और बाद में जनता ने जवाब दिया. इसके बाद उन्होंने माफी मांगी. उनके खिलाफ 7-8 मानहानि के केस चल रहे हैं.
राहुल गांधी पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है. बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा- राहुल गांधी ने 2019 चुनाव में टिप्पणी की थी कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं. आप जानते हैं कि मोदी सरनेम पिछड़े और अतिपिछड़े समाज के लोगों का होता है. कायदे में उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी लेकिन माफी मांगना उनकी फितरत में नहीं है. मानहानि मामले में राहुल गांधी अपराधी हैं. जेएनयू जाकर राहुल गांधी टुकड़े-टुकड़े गैंग का साथ खड़े हो जाते हैं.
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, 'अहंकारी सत्ता चाहती है कि जनता के हितों के सवाल न उठें, अहंकारी सत्ता चाहती है कि देश के लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने वाले सवाल न उठें, अहंकारी सत्ता चाहती है कि उनसे महंगाई पर सवाल न पूछे जाएं, युवाओं के रोजगार पर कोई बात न हो, किसानों की भलाई की आवाज न उठे, महिलाओं के हक की बात न हो, श्रमिकों के सम्मान के सवाल को न उठाया जाए.'
राहुल गांधी मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर सकते हैं. इसलिए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
मुंबई में राहुल गांधी के समर्थन में आंदोलन कर रहे कांग्रेस के विधायक असलम शेख को दहिसर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. कांग्रेस कार्यकर्ताओ को भी हिरासत में लिया गया.
'मोदी सरनेम' पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, 'ये न्यायालय का निर्णय है. आपने गाली दी, अपशब्दों का इस्तेमाल किया. आप हिस्ट्रीशीटर हैं."
उद्वव बालासाहेब ठाकरे वाली शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, अभी भी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा है. सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं. राहुल गांधी को न्याय जरूर मिलेगा.
गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी की खारिज हो जाने के बाद कांग्रेस ने कहा है कि ये झटका नहीं है. कांग्रेस नेता सुखजिंदर रंधावा ने कहा, ये झटका नहीं है बल्कि हम और मजबूत होकर निकलेंगे. 2024 में सरकार बनेगी.
सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे राहुल गांधी
गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और न ही संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग नहीं कर पाएंगे. वह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं.
गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है, उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है. कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं.
बैकग्राउंड
Defamation Case Verdict Live: गुजरात हाईकोर्ट ने 'मोदी सरनेम' पर टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं दी है. कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा.
लोकसभा चुनाव 2019 से पहले 13 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 'मोदी सरनेम' पर बयान दिया था. गुजरात में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर 2019 मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी.
इसके बाद 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई. 25 मार्च को राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया. 27 मार्च को सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस मिला. 22 अप्रैल को राहुल गांधी ने बंगला खाली कर दिया. सूरत सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, मगर राहत नहीं मिली. इसके बाद हाईकोर्ट से अपने फैसले पर पुर्नविचार करने की अपील की गई.
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