Rahul Gandhi Defamation Case Highlights: अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर से मांगा मिलने का वक्त, राहुल गांधी की सदस्यता जल्द बहाल करने की है मांग
Rahul Gandhi Disqualification Issue Highlights: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राजनीति तेज हो गई है. कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी का दौर जारी है.
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Rahul Gandhi Defamation Case Highlights: सुप्रीम कोर्ट ने 'मोदी' सरनेम पर की गई टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने शुक्रवार (4 अगस्त) को इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगा दी है. यह आदेश उन्हें संसद में लौटने और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव लड़ने की अनुमति देगा.
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई. उन्होंने ट्वीट कर कहा, "बधाई हो इंडिया, INDIA आज न्याय की चौखट पर सच्चाई की ताकत से करोड़ों देशवासियों के हौसलों और उम्मीदों की जीत हुई. 'डरपोक तानाशाह' की लाख कोशिशों और साजिशों के बावजूद, देश के लोकतंत्र और संविधान के सच्चे रखवाले की जीत हुई. बीजेपी के झूठ, लूट, नफरत और बंटवारे की राजनीति के खिलाफ. लगातार देश की आवाज बनकर गूंजने वाले राहुल गांधी अब फिर से संसद में भी सच को बुलंद करेंगे."
अधीर रंजन चौधरी ने मांगा लोकसभा स्पीकर से मिलने का वक्त
कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने 'मोदी सरनेम' टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के संबंध में कल स्पीकर ओम बिरला से मिलने का समय मांगा है.
दोहरेपन की पराकाष्ठा, राहुल गांधी को राहत मिलने पर असम सीएम का कांग्रेस पर निशाना
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर ट्वीट कर कहा, "दोहरेपन की पराकाष्ठा. जब आप दोषी पाए जाते हैं तो आप न्यायपालिका को गाली देते हैं और जब वही न्यायपालिका आपको जमानत दे देती है, तो आप कहते हैं कि न्याय की जीत हुई है."
न्याय की जीत हुई- एमके स्टालिन
तमिलनाडु के सीएम और डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने कहा कि न्याय की जीत हुई. मेरे भाई राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. वे वायनाड के सांसद के रूप में बरकरार रहेंगे. ये निर्णय हमारी न्यायपालिका की ताकत और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के महत्व में हमारे विश्वास की पुष्टि करता है.
कानून की नजर में राहुल गांधी अभी भी दोषी- एडवोकेट महेश जेठमलानी
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 'मोदी' सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाए जाने पर शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने कहा, "आज कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि पहले सुनाई गई 2 साल की सजा के लिए अपर्याप्त कारण बताए गए थे. इसमें कहा गया कि अधिकतम सजा के लिए पर्याप्त कारण बताए जाने चाहिए. हालांकि कोर्ट ने आज दोषसिद्धि पर रोक लगा दी, लेकिन कानून की नजर में वे अभी भी दोषी हैं. 'स्थगन' का अर्थ है कि दोषसिद्धि के परिणाम - जैसे अयोग्यता पर अब रोक लगा दी जाएगी क्योंकि, जैसा कि मैंने कहा, कारण पर्याप्त नहीं थे। लेकिन अब सेशन कोर्ट में अपील होगी. मजिस्ट्रेट अदालत का फैसला सजा और दोषसिद्धि दोनों के लिए सही है लेकिन 'स्टे' के कारण वह संसद में लौट सकते हैं."
राहुल गांधी को राहत मिलने पर क्या बोले रॉबर्ट वाड्रा
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 'मोदी' सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, "यह राहुल के लिए, परिवार के लिए बहुत खुशी का क्षण है और हमें अपने देश की न्यायिक प्रणाली पर भरोसा है. मुझे लगता है कि इस तरह के फैसले से देश की जनता खुश होगी. उन्हें अदालतों और न्यायिक प्रणाली पर अधिक विश्वास होगा कि उन पर किसी भी तरह की सरकार का दबाव नहीं है. राहुल एक मजबूत नेता बनने जा रहे हैं. वह और अधिक दृढ़ होने जा रहे हैं, वह लोगों के लिए बात कर रहे हैं...जबसे वह संसद से बाहर हैं, इस अवधि में मुझे लगता है कि वे अधिक केंद्रित हो गए हैं और वे विपक्ष के सभी नेताओं से मिल रहे हैं जो एजेंसियों और विभिन्न अन्य मुद्दों के कारण बहुत दबाव से गुजर रहे हैं. INDIA गठबंधन इससे बहुत मजबूत होगा."