Defamation Case: राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने का जिक्र कर SC में दाखिल की गई याचिका तो CJI ने पूछा- आप क्यों आए हैं, हम केवल...
PIL On Defamation Case: राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके कानून को लेकर एक याचिका दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा आप यहां क्यों आए हैं.
Supreme Court On Defamation PIL: कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जिस कानून के तहत गई उसको खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई. इस पर कोर्ट ने सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आप पीड़ित हैं? फिर आप इसे चुनौती कैसे दे सकते हैं?
दरअसल, रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8 (3) के तहत राहुल गांधी की सदस्यता गई थी. मामले पर सीजेआई ने कहा, “आप RPA, 1951 की धारा 8(3) को कैसे चुनौती दे सकते हैं? क्या आप सजा के कारण अयोग्य थे? हम केवल पीड़ित व्यक्ति की ही सुनेंगे.” इस पर वकील ने कहा, “मैं इसे वापस ले लूंगा.” जिसके जवाब में सीजेआई कहा, “ठीक है अनुमति है.”
किसने डाली थी याचिका?
केरल की रहने वाली आभा मुरलीधरन ने राहुल गांधी के मामले का हवाला देते हुए ये याचिका दाखिल की थी. उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी. अपील में कहा गया था कि ये अल्ट्रा वायरस है. इस सेक्शन में प्रावधान है कि किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अगर दो साल की सजा होती है तो उसकी सांसदी या विधायकी अपने आप रद्द हो जाएगी.
राहुल गांधी की सदस्यता के बाद उठने लगे थे सवाल
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी. जिसको लेकर उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ. सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई. इसकी वजह से उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई. सूरत की अदालत ने 23 मार्च को राहुल को सजा सुनाई थी. राहुल की सदस्यता जाने के बाद सांसदों के डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे थे.
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