Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में बड़ी राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है. इस मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से अपनी-अपनी दलीलें रखी गईं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. इस दौरान वायनाड के लोगों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की तो राहुल गांधी के खिलाफ पेश हुए वकील ने भी उस पर सहमति जताई. सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल वायनाड के लोगों को लेकर था.


वायनाड के लोगों का हुआ जिक्र
दरअसल जब राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट महेश जेठमलानी अपने तर्क कोर्ट के सामने रख रहे थे, तभी जस्टिस बीआर गवई की तरफ से वायनाड के लोगों को लेकर एक टिप्पणी की गई. जिसमें उन्होंने कहा, क्या ये तथ्य सही नहीं है कि एक निर्वाचन क्षेत्र के लोग जो एक व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुनते हैं वो ऐसी स्थिति में बिना प्रतिनिधि के रह जाते हैं? इस पर जेठमलानी ने कहा कि वो इस बात से सहमत हैं. 


सिंघवी ने रखा ये तर्क
इससे पहले राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी को मिली सजा का परिणाम ये होगा कि वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव कराना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले ही लोकसभा के दो सत्रों में हिस्सा लेने से वंचित हो चुके हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला नहीं देता है तो पूरे कार्यकाल से वंचित रह जाएंगे.


राहुल को 4 लाख से ज्यादा वोटों से मिली थी जीत
राहुल गांधी को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की दबदबे वाली वायनाड सीट से बड़ी जीत मिली थी. राहुल गांधी ने इस सीट को करीब 4 लाख 31 हजार वोटों से जीता था. राहुल गांधी को कुल 7 लाख 5 हजार 34 वोट मिले थे. वायनाड में करीब 13 लाख वोटर्स हैं. 



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