Rahul Gandhi Remarks: सूरत कोर्ट (Surat Court) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने संबंधी याचिका गुरुवार (20 अप्रैल) को खारिज कर दी. कांग्रेस (Congress) ने सूरत कोर्ट के फैसले को कानूनी रूप से गलत बताते हुए गुजरात हाई कोर्ट में जाने की बात कही है. वहीं बीजेपी (BJP) ने इसे न्यायपालिका व लोगों की जीत और गांधी परिवार के अहंकार पर तमाचा करार दिया. जानिए मामले से जुड़ी बड़ी बातें. 


1. एडिशनल सेशन जज आर. पी. मोगेरा की कोर्ट ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के इस मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाए जाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अर्जी आज खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता ने अपने खिलाफ दर्ज दोषसिद्धि को निलंबित करने के लिए कोई पुख्ता आधार नहीं बनाया है.


2. राहुल गांधी की अर्जी को खारिज करते हुए जज ने कहा कि सांसद और दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी को अपने शब्दों को लेकर ज्यादा सावधान रहना चाहिए था. बता दें कि, जब राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाला बयान दिया था तब वे सांसद होने के साथ-साथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे.


3. जज आर. पी. मोगेरा ने कहा कि राहुल गांधी की ओर से कह गए शब्द पीड़ित व्यक्ति को मानसिक पीड़ा देने के लिए पर्याप्त हैं. इस मामले में 'मोदी' सरनेम वाले व्यक्ति की तुलना चोरों से करने से निश्चित रूप से शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा होगी और प्रतिष्ठा को नुकसान होगा. 


4. कोर्ट ने कहा कि उनके वकील यह प्रदर्शित करने में विफल रहे कि यदि उन्हें (राहुल गांधी को) दोषसिद्धि पर रोक न लगने के कारण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत चुनाव लड़ने के अवसर से वंचित किया जाता है, तो उन्हें ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी.


5. राहुल गांधी ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ तीन अप्रैल को सेशन कोर्ट का रुख किया था. उनके वकील ने दो साल की सजा के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर मुख्य अपील के साथ दो अर्जियां भी दायर की थीं, जिनमें एक अर्जी जमानत के लिए थी, जबकि दूसरी अर्जी मुख्य अपील के निस्तारण तक दोषसिद्धि पर रोक के लिए थी.


6. कांग्रेस नेता के वकील पानवाला ने कहा कि वे अदालत के तीन अप्रैल के आदेश के अनुसार अपनी मुख्य अपील के निस्तारण तक जमानत पर बाहर रहेंगे. वहीं शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील हर्षिल टोलिया ने कहा कि कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार किया. दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया और कहा कि मोदी समुदाय के सदस्य पूर्णेश मोदी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर करने के लिए सक्षम हैं.


7. कांग्रेस ने कहा कि वह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों का उपयोग जारी रखेगी. राहुल गांधी झुकने वाले नहीं हैं और जनहित में अपनी आवाज उठाते रहेंगे. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि कानून के तहत जो भी विकल्प हमारे लिए उपलब्ध होंगे, हम उन सभी विकल्पों का लाभ उठाना जारी रखेंगे. वहीं पार्टी प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोषसिद्धि को निलंबित नहीं किया गया है. कानून के मूलभूत आधार के हिसाब से यह निर्णय गलत है. 


8. सिंघवी ने आगे कहा कि निचली अदालत के एक गलत निर्णय पर जोर दिया गया है, वो बात भी गलत है. हाई कोर्ट का रुख करने समेत हमारे पास जितने भी विकल्प है उनका हम निकट भविष्य में उपयोग करेंगे. उन्होंने कहा कि गलत कानूनी आधार पर जो (निचली और सेशन अदालत के) दो निर्णय आए हैं उनको चुनौती दी जाएगी. हमें विश्वास है कि कानूनी रूप से गलती को ठीक किया जाएगा. राहुल गांधी के बयान को तोड़-मरोड़कर नया आयाम दिया गया जो पूरी तरह गलत है.


9. बीजेपी ने कोर्ट के फैसले को न्यायपालिका गांधी परिवार के अहंकार पर तमाचा करार दिया. बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अदालत का फैसला गांधी परिवार, खासकर राहुल गांधी के अहंकार पर तमाचा है. ये भारत के आम लोगों और पिछड़े वर्गों की जीत है. ये न्यायपालिका की भी एक बड़ी जीत है. इस फैसले के बाद देश में जश्न का माहौल है. 


10. पात्रा ने कहा कि कोर्ट का फैसला यह भी साबित करता है कि कानून सभी के लिए बराबर है और वह किसी भी प्रकार के दवाब के आगे झुकता नहीं है. आज के फैसले से एक बात स्पष्ट है कि इस देश में संविधान का राज है, परिवार का राज नहीं है और किसी भी परिवार के लिए अलग कानून नहीं हो सकता. उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी भी मौका है अहंकार को छोड़िए, देश के सामने ओबीसी समाज से क्षमा याचना कीजिए कि जो मैंने किया, गलत किया, मुझे यह नहीं करना चाहिए था.


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