Modi Surname Case: मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार (04 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है. जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगा रहे हैं.


राहुल गांधी केस पर आदेश लिखवाते हुए पीठ ने कहा, “राहुल गांधी की अपील सेशंस कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए मामले पर टिप्पणी नहीं करेंगे. जहां तक उनकी सजा पर रोक की बात है, ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में अधिकतम सजा दी है लेकिन इसका विशेष कारण नहीं दिया. हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक उनकी सजा पर रोक लगा रहे हैं.”


राहुल गांधी मानहानि केस में कब क्या हुआ?


अप्रैल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, ‘चोरों का सरनेम मोदी है. सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी.’


इसके बाद सूरत पश्चिम के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था. उनका कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और यह हमारे समाज की मानहानि है. मई 2019 में मामला सूरत कोर्ट में गया.


कब-कब कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी


केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे. पहली बार 16 जुलाई 2019, दूसरी बार 10 दिसंबर 2019 और तीसरी बार 29 अक्टूबर 2019 को. इसके बाद इस केस में 23 मार्च 2023 को गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई.


24 मार्च 2023 को राहुल गांधी को संसद से डिसक्वालीफाई कर दिया गया. फिर 25 मार्च, 2023 को राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस की और माफी मांगने से इनकार दिया. 20 अप्रैल 2023 को सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दी.


इसके बाद 7 जुलाई 2023 को गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल गई.


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