Rahul Gandhi Defamation Case: सूरत की एक अदालत ने 'मोदी उपनाम' संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार (23 मार्च) को दोषी करार दिया. अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी सुनाई है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा (IPC) 504 के तहत गांधी को दोषी करार दिया, जो शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है. हालांकि, सजा मिलने के बाद ही राहुल गांधी को बेल भी मिल गई. चलिए अब आपको 2014 के बाद से राहुल गांधी पर किए गए मानहानि के सारे मामलों की जानकारी देते हैं.


कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का पहला केस साल 2014 में हुआ था. ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है. IPC की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मामला दर्ज है. राहुल गांधी ने भिवंडी में एक भाषण के दौरान संघ (RSS) पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था. संघ के ही एक कार्यकर्ता ने राहुल पर केस दर्ज कराया था.


2016 का मामला


इसके बाद साल 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था. शिकायतकर्ता के मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा सतरा में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया. उनके इस आरोप से संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है. ये मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है.


20 करोड़ का मानहानि मामला


साल 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया. ये केस रांची की सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है. राहुल के खिलाफ IPC की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस दर्ज है. इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है, जिसमें उन्होंने 'मोदी चोर है' कहा था.


गौरी लंकेश की हत्या से जुड़ा है ये केस


इसी साल, राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ. ये मामला मझगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है. IPC की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है. केस संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया था. राहुल पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ा.


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