Rahul Gandhi Disqualified News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शुक्रवार (24 मार्च) को संसद सदस्यता रद्द कर दी गई. लोकसभा सचिवालय ने राहुल की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के बारे में अधिसूचना भी जारी की. 2019 के एक मानहानि मामले में गुजरात के सूरत की अदालत की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हुई. निचली अदालत ने राहुल गांधी को अधिकतम दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है, हालांकि, उन्हें जमानत भी दे दी गई लेकिन सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर कब तक कांग्रेस नेता लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहेंगे?
एक एक्सपर्ट ने इस बारे में बताया है कि कानून के प्रावधानों के मुताबिक, राहुल गांधी लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आठ वर्षों तक अयोग्य रह सकते हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, चुनाव आयोग के एक पूर्व अधिकारी और चुनावी कानूनों के विशेषज्ञ ने बताया कि जब तक एक हायर कोर्ट राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगा देता, वह आठ वर्षों तक लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहेंगे.
8 साल के लिए ही क्यों अयोग्य रह सकते हैं राहुल गांधी?
विशेषज्ञ ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) की धारा 8 का हवाला देते हुए बताया कि राहुल गांधी की अयोग्यता आठ साल के लिए होगी, ऐसा दो साल कारावास की सजा के कारण होगा और बाकी छह साल उनकी रिहाई के बाद गिने जाएंगे, जैसा कि कानून में निर्धारित है. दो वर्ष या उससे ज्यादा की जेल अवधि कानून के तहत अयोग्यता का प्रावधान करती है. विशेषज्ञ ने कहा, ''वह आठ साल की कुल अवधि के लिए अयोग्य हो जाते हैं जब तक कि कोई एक हायर कोर्ट उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाता है.''
क्या वायनाड सीट पर होगा उपचुनाव?
अपना नाम न जाहिर करते हुए विशेषज्ञ ने यह भी बताया कि तकनीकी रूप से चुनाव आयोग केरल की वायनाड सीट पर उपचुनाव भी करा सकता है क्योंकि वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल अगले वर्ष जून में किसी समय समाप्त होगा. इसमें एक साल से ज्यादा का वक्त है. सदन की शेष अवधि अगर एक वर्ष से कम होती है तब विधानसभा या संसदीय उपचुनाव टाले जाते हैं. उन्होंने कहा कि चूंकि अदालत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 30 दिन की अवधि दी है, ऐसे में चुनाव आयोग उपचुनाव पर फैसला लेने के लिए उसका इंतजार कर सकता है. बता दें कि लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, राहुल गांधी की संसद सदस्यता 23 मार्च से प्रभावी है.