Rahul Gandhi Gets Bail: सूरत कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया, 'इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और...'
Defamation Case: मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी.
Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि मामले में सोमवार (3 अप्रैल) को जमानत मिल गई. सूरत (Surat) की अदालत में उनकी अपील पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी. जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट किया, "ये 'मित्रकाल' के विरुद्ध, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है. इस संघर्ष में, सत्य मेरा अस्त्र है, और सत्य ही मेरा आसरा."
राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, "सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं."
बहन के साथ पहुंचे थे सूरत कोर्ट
इससे पहले राहुल गांधी सोमवार दोपहर में बहन प्रियंका गांधी के साथ फ्लाइट से सूरत पहुंचे थे और निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने को लेकर सत्र अदालत के लिए रवाना हुए. तीन कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ नेता भी कोर्ट पहुंचे थे.
ये ‘मित्रकाल’ के विरुद्ध, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 3, 2023
इस संघर्ष में, सत्य मेरा अस्त्र है, और सत्य ही मेरा आसरा! pic.twitter.com/SYxC8yfc1M
निचली अदालत ने सुनाई थी दो साल की सजा
राहुल गांधी को पिछले महीने यहां की निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और दो साल के लिए जेल की सजा सुनाई थी. दो भगोड़े कारोबारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम के बारे में अपनी टिप्पणी में राहुल गांधी ने कहा था कि सारे चोरों के सरनेम मोदी हैं. राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की थी.
“सूरमा नहीं विचलित होते,
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 3, 2023
क्षण एक नहीं धीरज खोते,
विघ्नों को गले लगाते हैं,
काँटों में राह बनाते हैं।” https://t.co/O5S0y6gEMz
संसद सदस्यता की गई रद्द
निचली अदालत ने फैसले के खिलाफ अपील के लिए उनकी सजा एक महीने के लिए निलंबित कर दी थी. सूरत की अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था.
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