Rahul Gandhi Bail: क्या है पूरा केस, जिसमें राहुल गांधी को मिली बेल?
Rahul Gandhi Defamation Case: 2018 में कांग्रेस के सांसद और सीनियर लीडर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह के खिलाफ गलत टिप्पणी की थी. इसे लेकर ही सुल्तानपुर की अदालत में केस चल रहा था.
Rahul Gandhi Defamation Case News : भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी के लिए मंगलवार को (20 फरवरी) को अच्छी खबर सामने आई. सुल्तानपुर कोर्ट ने अमित शाह पर विवादित टिप्पणी के मामले में उन्हें जमानत दे दी. अमित शाह पर साल 2018 में की गई टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने उन पर केस दर्ज कराया था. इसी मामले में मंगलवार (20 फरवरी) को सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई की.
अभी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 'भारत जोड़ों न्याय यात्रा' को लेकर अमेठी पहुंचे हुए हैं. इस यात्रा को मंगलवार (20 फरवरी) को रोककर वह सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में पेश हुए. इससे पहले राहुल गांधी 18 जनवरी को भी इस मामले में अदालत में पेश हुए थे.
क्या है पूरा मामला
राहुल गांधी ने 2018 में बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता और गृहमंत्री अमित शाह पर बड़ी टिप्पणी की थी. उन्होंने तब कथित तौर पर उन्हें हत्यारा तक कह दिया था. इस बयान के बाद विजय मिश्रा नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को सुलतानपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था. जज योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को इस मामले में समन भेजते हुए तलब किया था. इसी मामले में मंगलवार (20 फरवरी) को अदालत ने फैसला सुनाया और उन्हें जमानत दे दी.
जयराम रमेश ने दी थी कोर्ट में पेश होने की जानकारी
कांग्रेस के सीनियर लीडिर जयराम रमेश ने मंगलवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर बताया था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा थोड़ी देर के लिए रोकी जाएघी क्योंकि राहुल गांधी को सुलतानपुर की एक कोर्ट में पेश होना है. रमेश ने बताया था कि भारत जोड़ो यात्रा दोपहर 2 बजे अमेठी के फुरसतगंज से दोबारा शुरू होगी.
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