8 दिन में तीसरी बार कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी, एडीसीबी मानहानि मामले में मिली जमानत
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नोटबंदी से जोड़ते हुए अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) और उसके चेयरमैन अजय पटेल पर घोटाले के आरोप लगाए थे.
अहमदाबाद: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक और मानहानि के मामले में 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मिली. इससे पहले राहुल गांधी अहमदाबाद पहुंचे और वे कोर्ट मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए. पिछले आठ दिनों में तीसरी बार है जब राहुल गांधी तीन अलग-अलग मानहानि के मामले में अदालत में पेश हुए हैं. वे पिछले दिनों पटना और मुंबई की अदालत में पेश हुए थे.
अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) और उसके चेयरमैन अजय पटेल ने राहुल गांधी और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ मानहानि के आरोप लगाए थे. इस मामले में अब सुनवाई सात सितंबर को होगी.
#Gujarat: Ahmedabad Metropolitan Court grants bail to Rahul Gandhi, in connection with criminal defamation suit filed against him by Ahmedabad District Cooperative Bank and its chairman Ajay Patel. (file pic) pic.twitter.com/DrX4qmZSQu
— ANI (@ANI) July 12, 2019
मानहानि का मुकदमा पिछले साल तब दायर किया गया था जब राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया था कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक आठ नवम्बर, 2016 को नोटबंदी की घोषणा के पांच दिन के अंदर 745.59 करोड़ रुपये के बंद हो चुके नोटों को बदलने के घोटाले में शामिल था.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एडीसीबी बैंक के निदेशकों में से एक हैं. अदालत ने दोनों नेताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूतों को देखते हुए नौ अप्रैल को उनके खिलाफ सम्मन जारी किये थे. शिकायतकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने बैंक के खिलाफ ‘‘झूठे और मानहानिकारक आरोप’’ लगाये.
अदालत ने गांधी और सुरजेवाला को सम्मन करने से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत एक जांच करायी थी. राहुल गांधी और सुरजेवाला के आरोप मुंबई के एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा पूछे गए एक आरटीआई सवाल पर नेशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चर एंड रूरल डेवलप्मेंट द्वारा दिये गए जवाब पर आधारित थे. एडीसीबी और पटेल ने इससे इनकार किया है कि बैंक ने इतनी बड़ी राशि के नोट बदले जैसा कि आरोप लगााया गया है.