क्या नहीं बन पाएगा राहुल गांधी का पासपोर्ट? जानिए क्या कह रही है अदालत
मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार की तरफ से मिलने वाला अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था, अब उनको नया पासपोर्ट बनने के लिए एनओसी की जरूरत पड़ रही है.
Rahul Gandhi New Passport Case: सूरत की एक अदालत में आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लोकसभा से उनकी संसद सदस्यता छिन गई थी. देश के सांसदों को भारत सरकार राजनयिक पासपोर्ट देती है लेकिन संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर करके नये पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया था, अब उसमें NOC देने का मामला फंस गया है.
चूंकि राहुल गांधी पर देश की अलग-अलग अदालतों में कई राजनीतिक मामले दर्ज हैं इसलिए नए पासपोर्ट नियमों के मुताबिक उनको अपने मामलों में NOC लेनी होगी. गौरतलब है कि राहुल गांधी दो प्रमुख मामलों में जमानत पर चल रहे हैं. पहला मामला नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ है जिसमें वह जमानत पर चल रहे हैं, तो वहीं दूसरा मामला आपराधिक मानहानि से जुड़ा हुआ है. इस मामले में भी वह जमानत पर हैं.
'राहुल को नहीं दिया जाए पासपोर्ट'
अब इसी मामले पर वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी कूद गए हैं. उन्होंने राहुल गांधी को पासपोर्ट जारी करने को लेकर एनओसी नहीं दिए जाने को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पत्र लिखा है. उन्होंने अपनी याचिका में राहुल को एनओसी जारी करने का विरोध किया है. उन्होंने कहा है, राहुल बार-बार विदेश जाते हैं ऐसे में जांच में बाधा पड़ सकती है.
एनओसी जारी करने पर क्या बोली अदालत?
अदालत ने कहा, बीते पांच साल से राहुल विदेश जा रहे हैं और हर सुनवाई पर उनके वकील कोर्ट में पेश होते हैं. साथ ही अदालत ने स्वामी से यह भी कहा, देश के हर नागरिक को राइट टू ट्रेवल का मौलिक अधिकार प्राप्त है. वहीं राहुल की तरफ से पेश हुए वकीलों ने अपनी याचिका में कहा, नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते वक्त कोर्ट ने देश से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई थी.
फिलहाल राहुल की याचिका पर एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव मेहता की कोर्ट में कल सुनवाई होगी, जहां पर यह तय होने की संभावना है कि राहुल गांधी को पासपोर्ट जारी किए जाने को लेकर एनओसी दी जानी चाहिए या नहीं.