Rahul Gandhi Passport: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी के पासपोर्ट मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. अदालत शुक्रवार (26 मई) दोपहर एक बजे आदेश पारित करेगी. राहुल गांधी ने 10 साल के सामान्य पासपोर्ट के लिए एनओसी की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस याचिका का सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध किया है.
सुब्रण्यमन स्वामी ने कोर्ट से कहा कि राहुल गांधी के मामले में 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है. उन्होंने कहा कि कोई सामान्य व्यक्ति हो तो उसे 10 साल के लिए पासपोर्ट मिल सकता है लेकिन यह स्पेशल केस है.
पासपोर्ट रखना पूर्ण अधिकार नहीं- स्वामी
स्वामी ने कहा कि कोर्ट का फैसला भी है मूल अधिकारों की तरह पासपोर्ट रखने का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है. यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम के हित में सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन है.
स्वामी ने तर्क दिया कि सुन्याय के हित में अभी इस स्तर पर राहुल गांधी के लिए पासपोर्ट के लिए एनओसी 1 साल से अधिक नहीं दिया जाना चाहिए और उसकी वार्षिक समीक्षा की जानी चहिए. राहुल गांधी के मुकदमे और अन्य संबद्ध मामलों का विश्लेषण करने के बाद एनओसी देने के लिए अदालत अपने विवेक का प्रयोग कर सकती है.
'राहुल गांधी ने नोटिस का नहीं दिया जवाब'
सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राहुल गांधी ने गृह मंत्रालय द्वारा उनकी नागरिकता को लेकर जारी नोटिस जा जवाब अब तक नहीं दिया है. सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 29 अप्रैल, 2019 को मंत्रालय ने राहुल गांधी से उनकी नागरिकता के बारे में 15 दिन के अंदर तथ्यात्मक जानकारी देने को कहा था, लेकिन अभी तक राहुल गांधी ने अपेक्षित एजेंसी का न तो जवाब दिया न ही कोई जानकारी दी.
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