Rahul Gandhi On Supreme Court Decision: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (4 अगस्त) को बड़ा आदेश देते हुए मोदी सरनेम केस (Modi Surname Case) में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के जज की ओर से अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है. अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है.
कोर्ट के इस फैसले पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है. उन्होंने कहा, "चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा. भारत के विचार की रक्षा करना." कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बीती 23 मार्च को गुजरात के सूरत की कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी.
क्यों मिली थी राहुल गांधी को सजा?
मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता पूर्णश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया था. राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली में कहा था कि सभी चोरों का एक ही सरनेम मोदी कैसे हो सकता है. सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई थी.
कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर से की सदस्यता बहाल करने की मांग
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है. लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का आग्रह किया है. कांग्रेस ने मांग की है कि राहुल गांधी की सदस्यता जल्द से जल्द बहाल की जाए. वहीं कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया.
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