Manipur Violence: मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में लगातार हंगामा जारी है, विपक्ष मोदी सरकार से इस मामले पर जवाब मांग रहा है, वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर इस मामले में चर्चा नहीं होने दे रहा. इसी बीच बीजेपी की संसदीय दल की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन INDIA की ईस्ट इंडिया से तुलना कर दी, इस मामले को लेकर अब विपक्षी नेता पीएम मोदी को जवाब दे रहे हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बाद राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को जवाब दिया है. 


राहुल गांधी ने किया ट्वीट
पीएम मोदी के 'इंडिया' गठबंधन पर सवाल उठाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर हमला बोला. उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि हम भारत हैं. हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे. राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, "आप हमें जो चाहें बुलाएं, मिस्टर मोदी. हम भारत हैं. हम मणिपुर को ठीक करने में मदद करेंगे और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछेंगे. हम उसके सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे. हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे."






राहुल गांधी से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी पीएम मोदी को जवाब दिया था. उन्होंने कहा कि "हम मणिपुर की बात हम कर रहें हैं, प्रधानमंत्री जी सदन के बाहर "INDIA" को "East India Company" बोल रहें हैं! कांग्रेस पार्टी हमेशा 'मदर इंडिया' यानी 'भारत माता' के साथ रही है. अंग्रेजों के गुलाम तो भाजपा के राजनैतिक वंशज ही थे. अपनी ऊल-जलूल बयानबाजी से प्रधानमंत्री मोदी जी देश का ध्यान भटकना बंद कीजिए."


क्या बोले थे पीएम मोदी
दरअसल विपक्षी दलों के हंगामे के बीच बीजेपी ने संसदीय दल की मीटिंग बुलाई थी. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) को देश का अब तक का सबसे ‘दिशाहीन’ गठबंधन करार दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे नामों का हवाला देते हुए कहा कि केवल देश के नाम के इस्तेमाल से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता. केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष के व्यवहार का उल्लेख किया और कहा कि उसके व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि उसने आने वाले कई सालों तक विपक्ष में रहने का फैसला लिया है.


ये भी पढ़ें - Karnataka HC: 'गैरकानूनी है शादी, पति पर धारा 498A के तहत शिकायत नहीं कर सकती दूसरी बीवी', कर्नाटक HC का फैसला