'JNU जाकर टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं राहुल गांधी'- हाईकोर्ट के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत
Rahul Gandhi Defamation Case: बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर आए फैसले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बीजेपी ने कहा कि मोदी सरनेम वाले लोग पिछड़े समुदाय से आते हैं, राहुल ने उनका अपमान किया है.
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Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है और हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में उनकी सजा को बरकरार रखा है. जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे. इस मामले पर अब बीजेपी की तरफ से बयान सामने आया है. जिसमें गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया है. बीजेपी की तरफ से इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने सीधे ओबीसी समाज का अपमान किया.
राहुल ने किया ओबीसी का अपमान- बीजेपी
गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी की तरफ से रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी. सुप्रीम कोर्ट जाना उनका अधिकार है. राहुल गांधी ने ओबीसी का सीधा अपमान किया था. ओबीसी का अपमान करना कांग्रेस का काम है. राहुल गांधी अहंकार कर रहे हैं. बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को राहुल गांधी को कंट्रोल करना चाहिए. वीर सावरकर को भी राहुल गांधी ने अपमानित किया था.
बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा, मोदी अति पिछड़े परिवार से आते हैं. यूपी और बिहार में कायदे के मुताबिक राहुल गांधी को इस टिप्पणी के लिये माफी मांगनी चाहिए थी. इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने विस्तुत टिप्पणी की है. मानहानि के मामले में राहुल गांधी अपराधी हैं. जेएनयू जाकर राहुल गांधी टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं.
'पिछड़ों का होता है मोदी सरनेम'
बीजेपी नेता रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि अभी प्रायोजित टिप्पणियां कांग्रेस की ओर से आ सकती हैं कि इतना कड़ा पनिशमेंट कोर्ट ने क्यों दिया? तो हमारा जवाब है कि इतना कड़ा अपराध राहुल गांधी ने क्यों किया? राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में एक टिप्पणी की थी कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं. देशभर में मोदी सरनेम अधिकांश पिछड़ों और अति पिछड़ों का होता है और ये घोर रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी थी.
बीजेपी ने राहुल गांधी को लेकर आगे कहा, लोअर कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा दी, जिसके खिलाफ वह सेशन कोर्ट गए. सेशन कोर्ट ने उन्हें बेल तो दे दी लेकिन conviction को स्टे नहीं किया. इसके खिलाफ वह गुजरात हाईकोर्ट गए और उनकी कोशिश यही थी कि उनका conviction स्टे किया जाए और आज गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी इस याचिका को रिजेक्ट कर दिया है.
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