Rahul Gandhi Defamation Case: सुल्तानपुर के MP/MLA कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दर्ज मानहानि केस मामले में सुनवाई के लिए 5 सितंबर यानी आज की तारीख दी है. इस केस में पिछली तारीख 23 अगस्त को सुनवाई नहीं हुई थी. राहुल गांधी ने 26 जुलाई को खुद कोर्ट में पेश होकर बयान दर्ज करवाया था.


क्या है मामला?


साल 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लेकर प्रेस कॉफ्रेंस में बयान दिया था. कांग्रेस नेता के इस बयान को कॉपरेटिव के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने आपत्तिजनक बताया और अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में रिट दायर की. इस मामले में करीब पांच साल तक कोई सुनवाई नहीं हुई और मामले में तारीखों का सिलसिला जारी रहा. बीते साल दिसंबर में तत्कालीन मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था.


राहुल गांधी ने किया था सरेंडर


इस साल फरवरी में राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया था और 25 हजार के दो मुचलके भरने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी. कोर्ट में राहुल गांधी को कई बार पेश होकर बयान देने के लिए बुलाया भी गया. 26 जुलाई को कांग्रेस नेता कोर्ट में खुद बयान दर्ज कराने आए और इस केस को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खुद को बेगुनाह बताया था.


मैं निर्दोष हूं: राहुल गांधी


26 जुलाई की पेशी के दौरान राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा था कि वे निर्दोष हैं. उन्होंने कहा, "मैं निर्दोष हूं, मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूं. मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है. मेरी और मेरी पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए आरोप लगाए गए हैं."


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