Prajwal Revanna Case: 'एक मास रेपिस्ट को आप बचा क्यों रहे हैं प्रधानमंत्री जी?', प्रज्वल रेवन्ना मामले पर राहुल गांधी ने पूछा सवाल
Prajwal Revanna Case: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पत्र को रिपोस्ट कर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सवाल पूछा. सीएम सिद्धारमैया ने प्रज्वल रेवन्ना के पासपोर्ट को रद्द करने की मांग की थी.
Rahul Gandhi on Prajwal Revanna Case: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार (13 मई) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरा पत्र लिखकर महिलाओं से यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की राजनयिक पासपोर्ट तुरंत रद्द कराने की मांग की थी. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी से यह मांग की थी. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सिद्धारमैया के पोस्ट को रिपोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा. उन्होंने पूछा, "एक मास रेपिस्ट को आप बचा क्यों रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ऐसी भी क्या मजबूरी है आपकी?"
प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी है
इससे पहले दिन में, पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस संरक्षक एचडी देवेगौड़ा ने अपने पोते प्रज्वल रेवन्ना को भारत लौटने की चेतावनी जारी की और उन्हें कानूनी प्रक्रिया में शामिल होने का निर्देश दिया था. हसन सांसद प्रज्वल रेवन्ना कथित तौर पर 27 अप्रैल को जर्मनी रवाना हो गए और अभी भी फरार हैं. इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी कर उसके ठिकाने की जानकारी मांगी है.
कर्नाटक के सीएम ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बेहद निराशाजनक है कि इतने गंभीर मामले में पहले से उनकी ओर से लिखे गए पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. मुख्यमंत्री ने इससे पहले एक मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रज्वल के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने के लिए विदेश और गृह मंत्रालय से त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया था.
एक मास रेपिस्ट को आप बचा क्यों रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ऐसी भी क्या मजबूरी है आपकी? https://t.co/qyQV9a3muc
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 23, 2024
जेडीएस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत
इससे पहले बुधवार (22 मई) को जेडीएस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शिमोगा में राहुल गांधी ने कहा था कि प्रज्ज्वल रेवन्ना ने 400 महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर वीडियो बनाया, जिसके बाद पूर्व एमएलसी और बेंगलुरु जेडीएस अध्यक्ष एचएम रमेश गौड़ा ने कर्नाटक पुलिस से आइपीसी की धारा 202 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी.