नई दिल्लीः कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक फैसले को लेकर ट्वीट किया है. राहुल गांधी ने इसे पीड़िता को और दुख देने वाला बताया है. दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले को लेकर फैसला दिया था जिसको लेकर काफी चर्चा हुई. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया था. राहुल गांधी ने इसी फैसले की एक खबर को ट्वीट करते हुए कहा कि आंखे बंद करने से न्याय नहीं मिल पाता है.


हाई कोर्ट ने फैसले में क्या कहा था?


बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा किसी नाबालिग को निर्वस्त्र किए बिना, उसके वक्षस्थल को छूना, यौन हमला नहीं कहा जा सकता. इस तरह का कृत्य पोक्सो अधिनियम के तहत यौन हमले के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता . बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ की न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला ने 19 जनवरी को पारित एक आदेश में कहा कि यौन हमले का कृत्य माने जाने के लिए ‘‘यौन मंशा से त्वचा से त्वचा का संपर्क होना’’ जरूरी है. उन्होंने अपने फैसले में कहा कि महज छूना भर यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता है.



सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फैसले पर रोक


बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था और इस आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए रोक लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने एटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल से लिखित याचिका दाखिल करने के लिए भी कहा था


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