Rahul Gandhi Convicted: 'विधि का विधान, अहंकार की सजा राहुल को मिली', बीजेपी सांसद ने कहा- बिल फाड़ा था इसलिए...
राहुल गांधी को गुरुवार को सूरत की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले पर दो साल कैद की सजा सुनाई, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उनकी सजा पर ट्वीट कर तंज कसा है.
Rahul Gandhi Defamation Case Convicted: राहुल गांधी को गुरुवार (23 जनवरी) को सूरत की एक अदालत ने एक जाति विशेष के खिलाफ उनके बयान को लेकर दायर मानहानि मामले में दो साल कारावास की सजा सुनाई. सजा मिलने के बाद उनकी संसद सदस्यता जा सकती है. ऐसे में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर तंज कसा.
दुबे ने ट्वीट किया, अहंकार आदमी को बर्बाद करता है, राहुल गांधी जी ने 2013 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के सामने एक बिल को फाड़ा था. वह बिल यह था कि सजा के तुरंत बाद नहीं 3 महीने बाद सांसद या विधायक की सदस्यता जाएगी. विधि का विधान है, अहंकार की सजा राहुल गांधी को मिली है, हो सकता है आने वाले दिनों में राहुल गांधी को मिली उनकी सदस्यता चली जाए.
अहंकार आदमी को बर्बाद करता है ,राहुल गांधी जी ने 2013 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के सामने एक बिल को फाड़ा था। वह बिल यह था कि सजा के तुरंत बाद नहीं 3 महीने बाद सांसद या विधायक की सदस्यता जाएगी । विधि का विधान अहंकार की सज़ा राहुल जी को मिली हो सकता है कि सदस्यता चली जाए
— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) March 23, 2023
किस आईपीसी के तहत सुनाई गई सजा?
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच. एच. वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि और उसकी सजा से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी करार देकर सजा सुनाने के बाद उनको जमानत दे दी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन की रोक लगा दी.
गौरतलब है, जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक, दो साल या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को सजा मिलने की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा और वह सजा पूरी होने के बाद से अगले छह साल तक के लिए अयोग्य रहेगा. लेकिन, विशेषज्ञों का कहना है, अगर अपीलीय अदालत राहुल गांधी की दोष सिद्धि और दो साल की सजा को निलंबित कर देती है, तो वह लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य नहीं माने जाएंगे.