मुंबई: कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने खिलाफ देश भर में दर्ज मानहानि के कई मामलों में अदालत में पेशी की वजह से आने वाले दिनों में व्यस्त रहेंगे. गुरुवार को वे एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को कथित तौर पर संघ की विचारधारा से जोड़ने के लिये दर्ज कराए गए मामले में कहा कि वह दोषी नहीं हैं.


राहुल गांधी अब इस मामले में मुकदमे का सामना करेंगे. मझगांव-सीवरी मजिस्ट्रेट अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के लिये 22 सितंबर की तारीख तय की है. उन्हें मुकदमे में आगे की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है. वे ठाणे जिले के भिवंडी में भी मानहानि के एक अन्य मामले का सामना कर रहे हैं. यह मामला भी संघ के एक स्थानीय कार्यकर्ता द्वारा कथित तौर पर महात्मा गांधी की हत्या के लिये संघ को दोषी ठहराने पर दर्ज कराया गया है.


राहुल गांधी पिछले साल जून में भिवंडी की कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे और उस मामले में भी खुद को दोषी नहीं माना था. इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिये दंड) के तहत आरोप तय किये थे. इस मामले में मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है.


कांग्रेस नेता के वकील कुशल मोर ने कहा, “राहुल गांधी महाराष्ट्र में (मानहानि के) दो मामलों का सामना कर रहे हैं.” अब इसके बाद राहुल गांधी को बिहार और गुजरात की अदालतों में पेश होना है जहां उनके खिलाफ लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी और संघ के खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक बयान देने के मामले दर्ज हैं.


बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि के मामले के सिलसिले में कांग्रेस नेता को छह जुलाई को पटना की एक अदालत में पेश होना होगा. उनके खिलाफ गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में भी मानहानि का मामला दर्ज है जहां उन्हें अभी पेश होना है.