नई दिल्ली: ट्रेनों में सफर करे वाले लोगों के लिए एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण खबर है. भारतीय रेल ने कंफर्म टिकट ट्रांसफर के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. जिसके तहत अगर आप किसी वजह से टिकट कंफर्म होने के बावजूद सफर नहीं कर पा रहे हैं तो अपना टिकट परिवार के किसी सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन आदि) को ट्रांसफर कर सकते हैं.


अपना टिकट आप किसी सरकारी कर्मचारी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं. जो सरकारी काम से यात्रा कर रहे हैं. इसके अलावा शादी समारोह में शिरकत करने जा रहे यात्री को भी टिकट ट्रांसफर किया जा सकता है. इन तीनों ही स्थिति में आपको ट्रेन रवाना होने के 24 घंटे पहले आवेदन देना होगा. जिसके आधार पर रेलवे अधिकारी टिकट पर अंकित यात्री का नाम बदल सकते हैं.


दरअसल, 1990 में इस तरह का गाइडलाइन लाया गया था. जिसको फिर से जारी किया गया है. इस गाइडलाइन में 1997 और 2002 में संशोधन हुआ है. माना जा रहा है कि रेलवे के इस कदम से काफी लोगों को फायदा होगा और काफी लोग लाभान्वित होंगे.