कैबिनेट में हुआ फैसलाः रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिनों का बोनस, 11 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा फ़ायदा
केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने इस बात का एलान किया कि इस साल 11 लाख 52 हजार रेलवे कर्मचारियों को सरकार 78 दिनों का बोनस देगी. लगातार छठे साल रेलवे कर्मचारियों को बोनस का तोहफा दे रही है
नई दिल्लीः केंद्रीय कैबिनेट ने आज दो बड़े फैसले लिए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए. इसके तहत एक तो ई-सिगरेट पर पाबंदी लगा दी गई है और दूसरे फैसले के अंतर्गत रेलवे कर्मचारियों को तोहफे का एलान किया गया है. रेलवे कर्मचारियों को सरकार 78 दिनों का बोनस देगी. इससे रेलवे के करीब 11 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.
केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने कैबिनेट की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका एलान किया. उन्होंने बताया कि इस साल 11 लाख 52 हजार रेलवे कर्मचारियों को सरकार 78 दिनों का बोनस देगी. इसके साथ ही लगातार छठे साल रेलवे कर्मचारियों को बोनस का तोहफा दे रही है. ये बोनस देने का रिकॉर्ड होगा. इसके जरिए सरकार पर करीब 2000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ख़र्च का बोझ आएगा. कर्मचारियों को दिया जा रहा है ये बोनस उनकी उत्पादकता के लिए ईनाम है.
Union Minister Prakash Javadekar: For 11 lakh railway employees, this govt has consistently for last 6 years, being giving record bonus, equivalent to the wage of 78 days. This year also, 11,52,000 employees will get 78 days wage as bonus. This is the reward for productivity. pic.twitter.com/XnDpz2uHfc
— ANI (@ANI) September 18, 2019
माना जा रहा है कि त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले सरकार के किए गए इस एलान से रेलवे कर्मचारियों के लिए आगामी फेस्टिव सीजन अच्छा बीतेगा. पिछले साल भी सरकार ने दशहरा से पहले रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के ही बोनस का एलान किया था.
ई-सिगरेट पर पाबंदी इसके अलावाव केंद्र सरकार ने ई-सिगरेट के उत्पादन से लेकर बिक्री तक पर रोक लगाने का फैसला किया है. कैबिनेट की बैठक में ये फैसला भी लिया गया कि सरकार इसको लेकर अध्यादेश लाएगी. जो इसका उल्लंघन करेंगे उनके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक के बाद कहा कि ई-सिगरेट के उत्पादन, आयात-निर्यात और भंडारण सभी पर पूरी तरह से रोक लगेगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने साथ ई-सिगरेट लेकर आई थीं और उन्होंने इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की अनुमति से अध्यादेश लाया जाएगा.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर इसमें सजा का भी प्रावधान है. उन्होंने बताया कि पहली बार जुर्म करने पर एक साल की सजा या एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. बार-बार ऐसा करने वालों के लिए तीन साल की सजा या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना या ये दोनों लगाए जा सकते हैं. वहीं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव प्रीति सुदान ने कहा कि इसमें ई-हुक्का भी शामिल हैं.
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