नई दिल्ली: रेल से सफर के दौरान अगर प्लेटफॉर्म पर या ट्रेन में कोई भी सामान खरीदते हैं तो वेंडर को बिल देना होगा. रेलवे ने नया नियम बनाया है, इसके मुताबिक विक्रेता को सामान के साथ बिल देना होगा. रेलमंत्री पीयूष गोयल ने आज ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.
उन्होंने कहा, ''रेलवे द्वारा No Bill, No Payment की नीति अपनाते हुए विक्रेताओं द्वारा ग्राहकों को बिल देना अनिवार्य किया गया है. ट्रेन अथवा रेलवे प्लेटफार्म पर यदि कोई विक्रेता आपको बिल देने से इंकार करता है तो आप को उसे पैसे देने की आवश्यकता नहीं है.''
रेलवे ने ये कदम यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनजर उठाया है. ट्रेन में और प्लेटफॉर्म पर सामान खरीदने वाले यात्रियों की ऐसी शिकायत सामने आती रही है कि वेंडर ने प्रोडक्ट पर दर्ज कीमत से अधिक पैसे लिए. इसे रोकने के लिए रेलवे पहले ही हेल्पलाइन नंबर जारी कर चुका है.