राजस्थान में कल से खुलेंगे स्कूल, इन कक्षाओं के स्टूडेंट्स को जाने की मिली अनुमति, जानें क्या हैं नियम
स्कूलों में कक्षाएं नहीं लगेंगी. स्कूल आने वाले बच्चे केवल अपनी पढ़ाई संबंधी जिज्ञासा और समस्या इत्यादि के बारे में अपने टीचर के साथ बातचीत कर उनका समाधान कर सकेंगे.
जयपुर: कोरोना की वजह करीब सात महीने से बंद पड़े राजस्थान के निजी और सरकारी स्कूल सोमवार से खुल रहे हैं, लेकिन स्कूलों में पढ़ाई शुरू नहीं हो सकेगी. राज्य के शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अपनी तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसके अनुसार कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चे अपने अभिभावकों से अनुमति लेकर स्कूल तो आ सकेंगे, लेकिन स्कूलों में क्लास के जरिए पढ़ाई पर पाबंदी होगी.
इसके अलावा इस दौरान कोई भी स्कूल किसी तरह की परीक्षा का आयोजन भी नहीं कर सकेगा. स्कूल आने वाले बच्चे केवल अपनी पढ़ाई संबंधी जिज्ञासा और समस्या इत्यादि के बारे में अपने टीचर के साथ बातचीत कर उनका समाधान कर सकेंगे.
स्कूलों के खोले जाने से पहले कोरोना से बचाव के लिए तय प्रोटोकोल का पालन करना होगा. स्कूल भवन और परिसर को सैनिटाइज करना, स्कूल में सोशल डिसटेंसिंग का पालन और पानी की टंकियों को साफ करना जैसी शर्तों को स्कूलों को पूरा करना होगा.
स्कूल में बच्चे किताब, कॉपी, पैन और पेन्सिल जैसी चीजें एक दूसरे के साथ साझा ना करें स्कूल प्रबंधन को इसका भी खास ध्यान रखना होगा.
बता दें राजस्थान में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने जयपुर समेत प्रदेश के ग्यारह शहरों में धारा 144 लगा दी हैं. इसके बाद अब किसी तरह के धार्मिक या सामाजिक आयोजन पर पाबंदी होगी और पांच से ज़्यादा लोग एक स्थान पर जमा नहीं हो सकेंगे. ये पाबंदी 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी. शादी समारोह में अधिकतम पचास और अंतिम संस्कार में अधिकतम बीस लोग शामिल हो सकेंगे.
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