बीजेपी की सरकार वाला ये राज्य जबरन धर्मांतरण पर ला रहा कानून, सुप्रीम कोर्ट में दिया एफिडेविट
Anti-conversion Law: राजस्थान सरकार के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 जून, 2024) को कहा कि जबरन धर्मांतरण देश के लिए सही नहीं है.
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Supreme Court On Anti-conversion Law: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (19 जून, 2024) को बताया कि वह राज्य में अवैध तरीकों से धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की प्रक्रिया में है.
राज्य सरकार ने सु्प्रीम कोर्ट में दाखिल अपने एफिडेविट में कहा, ‘‘राजस्थान अपना कानून लाने की प्रक्रिया में है और तब तक वह इस विषय पर कानून, दिशा-निर्देशों या इस अदालत के पारित निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा.’’
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरत लाल मीणा के हलफनामा साल 2022 में दाखिल जनहित याचिका (PIL) पर दाखिल किया गया था.
याचिका में क्या है?
वकील अश्विनी उपाध्याय ने अधिवक्ता अश्विनी दुबे के माध्यम से एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र और राज्य सरकारों को ‘‘धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन और डराने, धमकाने, प्रलोभन और मौद्रिक लाभ के माध्यम से कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने' के निर्देश देने का अनुरोध किया था.
सु्प्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबरदस्ती धर्मांतरण हो रहा ये तो गंभीर मामला है. ये हमारे समाज और देश की सुरक्षा को प्रभावित करता है.
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