Rajasthan Court Issue Notice To Union Minister of Jal Shakti: राजस्थान (Rajasthan) के करीब दो साल पुराने कथित विधायक खरीद फरोख्त मामले में जयपुर (Jaipur) की अदालत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है. इस मामले की शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti Corruption Bureau) में दर्ज कराने वाले राजस्थान के मंत्री महेश जोशी (Mahesh Joshi) ने उम्मीद जताई है कि केंद्रीय मंत्री शेखावत नोटिस के तामील होने के बाद जांच में सहयोग करेंगे.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लगातार हो रही प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के बीच राजस्थान की भ्रष्टाचार निदेशक ब्यूरो (एसीबी) ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दिल्ली में कोर्ट का नोटिस तामील करवाया है. यह मामला साल 2020 का है जब विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले को लेकर राजस्थान के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने शेखावत के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज कराया था.
2020 में सचिन पायलट ने की थी कांग्रेस से बगावत
राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ उस समय सचिन पायलट समेत कई विधायकों ने बगावत की थी. इसी दौरान कुछ ऑडीयो वायरल हुए थे जिनमें कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज होने की बात कही गई थी. इस मामले को लेकर एसीबी ने एक साल पहले जयपुर महानगर के अधीनस्थ न्यायालय से शेखावत का वॉयस सैंपल लेने की मांग की थी. लेकिन महानगर मजिस्ट्रेट ने केंद्रीय मंत्री की आवाज का नमूना लिए जाने की एसीबी की प्रार्थना को नामंजूर कर दिया था.
शेखावत को अदालत ने थमाया नोटिस
इस मामले में एसीबी ने अदालत में तर्क दिया था कि आरोपी संजय जैन ने पूछताछ में बताया था कि वायरल ऑडीयो में केंद्रीय मंत्री शेखावत की आवाज है. महानगर मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ एसीबी ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय में रिवीजन प्रार्थना पत्र पेश किया. इस पर अदालत ने जांच अधिकारी के आग्रह पर शेखावत को जवाब दाखिल करने को कहा है. इसी आदेश पर एसीबी के जांच अधिकारी ने शेखावत को अदालत का नोटिस थमाया है.
बीजेपी नेताओं ने जांच में सहयोग की बात दोहराई
शिकायत करने वाले महेश जोशी (Mahesh Joshi) उस समय सरकार के मुख्य सचेतक थे जबकि अब वो राजस्थान के जलदाय मंत्री है. इस मामले में बीजेपी (BJP) के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया (Gulab Chand Kataria) ने भी शेखावत को जांच में सहयोग करते हुए अदालत के आदेश का पालन करने का सुझाव दिया है. कटारिया ने कहा कि जांच के बाद ही किसी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है.
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