राजस्थान: गहलोत सरकार ने 17 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन, गाइडलाइंस जारी
कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने मौजूदा जन अनुशासन पखवाड़े को और सख्त कर दिया है. सीएम गहलोत ने अब इसे 14 दिन और विस्तार किए जाने का फैसला किया है. इसके तहत अब 17 मई तक अनुमति प्राप्त दुकानों के अलावा सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान व बाजार बंद रहेंगे.
जयपुर. राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य में मौजूदा जन अनुशासन पखवाड़े को और सख्त करते हुए इसे 14 दिन और विस्तार दिए जाने का फैसला किया है. इसके तहत अब 17 मई तक अनुमति प्राप्त दुकानों के अलावा सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान व बाजार बंद रहेंगे. राज्य के गृह विभाग ने शुक्रवार देर रात इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए. इसके अनुसार, राज्य में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद गृह विभाग ने तीन मई से 17 मई तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ घोषित किया है.
नई गाइडलाइन के अनुसार, सात मई दोपहर 12 बजे से 10 मई सुबह 5 बजे तक व 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई सुबह 5 बजे तक ‘वीकेंड कर्फ्यू' रहेगा जबकि सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः पांच बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा.
राशन की दुकानें खुलेंगी
इस कर्फ्यू के दौरान अनुमति श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया तो उसे संस्थागत आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा. हालांकि, इस दौरान सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित थोक व खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक ही खुल सकेंगी.
किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें/परिसर सोमवार व गुरुवार को इसी अवधि में खुलने की अनुमति होगी. ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों एवं फलों का विक्रय प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम पांच बजे तक की सीमा में अनुमति होगा. जबकि डेयरी व दूध की दुकानों को प्रतिदिन सुबह छह से सुबह 11 व शाम पांच से शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति होगी.
रेस्टोरेंट रहेंगे बंद
मिठाई, बेकरी और रेस्त्रां इत्यादि दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी. केवल होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि आठ बजे तक ही अनुमत होगी. विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही शामिल होंगे और विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम तीन घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा.
निर्दशों में यह भी परामर्श दिया गया है कि ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ के दौरान शादी-समारोह का आयोजन स्थगित कर इन्हें बाद में आयोजित किया जाए ताकि संक्रमण पर रोक लगाई जा सके. वहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को हालात की समीक्षा करते हुए कहा कि बढ़ते हुए संक्रमण के इस दौर में अत्यधिक सतर्कता रखने का समय है.
मुख्यमंत्री गहलोत ने की समीक्षा
मुख्यमंत्री गहलोत ने शुक्रवार रात को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य में ऑक्सीजन, टैंकर, आक्सीजन सांद्रक, रेमडेसिविर, टोसिलीजुमेब दवा सहित अन्य संसाधनों की उपलब्धता को लेकर समीक्षा की. गहलोत ने मुख्य सचिव सहित कोविड प्रबंधन में लगे नोडल अधिकारियों से संसाधनों की उपलब्धता को लेकर जानकारी ली और प्रयास और तेज करने के निर्देश दिए.
इसे भी पढ़ेंः
पहले भी तो राज्य सभा जाते रहे हैं रिटायर्ड जज, फिर क्यों हुआ जस्टिस गोगोई पर विवाद?
अमित शाह ने माना, 'देश के गद्दारों' जैसे बयानों से हुआ दिल्ली चुनाव में नुकसान