जयपुर: राजस्थान सरकार ने सोमवार को राज्य में पान गुटखा, तम्बाकू की बिक्री और रेड जोन में सार्वजनिक पार्कों, टैक्सी और कैब सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है. गृह विभाग ने चौथे चरण के लॉकडाउन के आदेश के तहत प्रतिबंधित गतिविधियों में से पान, गुटखा, तम्बाकू आदि की बिक्री को हटाते हुए स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति इन चीजों का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकेगा.


सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अभी भी दंडनीय अपराध


आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अभी भी दंडनीय अपराध है. लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने रेड जोन में सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन की शर्तें सुनिश्वित करते हुए टैक्सी, ऑटो और कैब की सेवाओं की स्वीकृति दी है.


शाम शाम 6 बजकर 45 मिनट तक खुलेंगे पार्क


सरकार ने रेड जोन इलाकों में सुबह सात बजे से शाम 6 बजकर 45 मिनट तक सार्वजनिक पार्कों को खोलने की अनुमति प्रदान की है. उल्लेखनीय है कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाले इलाकों में इन गतिविधियों की पहले से अनुमति थी.


जूस, चाय और अन्य सामान की दुकानें भी खुलेंगी


संशोधित आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि हाथ रिक्शा, कियोस्क, खाने की छोटी दुकानें, जूस, चाय और अन्य सामान की दुकानों को स्वीकृति प्रदान की गई है लेकिन स्वच्छता, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा. इसके साथ ही लोगों के एकत्र होने पर लगी रोक पहले की तरह जारी रहेगी.


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