जयपुर: राजस्थान के सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि प्रदेश के सहकारी बैंकों से जुड़े अल्पकालिक फसली ऋण लेने वाले 28 लाख से ज्यादा किसानों के 50 हजार रुपये तक के ऋण माफ करने की योजना लागू कर दी गई है. सहकारी बैंकों की तरफ से कैम्प आयोजित कर ऋण माफी प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे.
अजय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की बजट घोषणा की पालना में योजना में सहकारी बैंकों के लघु और सीमान्त कृषकों की 30 सितम्बर, 2017 को अवधिपार ऋण पर समस्त शास्तियां और ब्याज माफ किये गये हैं और लघु-सीमान्त कृषकों के 30 सितम्बर, 2017 तक बकाया अल्पकालिक फसली ऋण में से 50 हजार रुपये तक के कर्जे एक बारगी माफ किये गये हैं.
अजय सिंह ने आगे बताया कि सहकारी बैंकों के अल्पकालीन फसली ऋण से जुड़े सीमान्त कृषक 1 हैक्टेयर, लघु कृषक 1 हैक्टेयर से अधिक लेकिन 2 हैक्टयर तक और अन्य किसान 2 हैक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाली योजना में पात्र माने गये हैं. इनमें खेती करने वाले भूमि मालिक के साथ-साथ भाड़े या बटाई पर काश्त करने वाले किसान भी शामिल हैं.
अजय सिंह ने बताया कि लघु एवं सीमान्त किसानों के अलावा अन्य किसानों के भी 30 सितम्बर 2017 को बकाया अल्पकालीन फसली ऋण लघु काश्तकारों की जोत के अनुपात मे 50 हजार रुपये तक के कर्जे माफ किये हैं. उन्होंने बताया कि योजना का लाभ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक से जुड़े संबंधित किसानों को दिया गया है.
किलक ने बताया कि ऋण माफी वाले वाले संबंधित किसान को उसके नाम से ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी होंगे. ऋण माफी प्रमाण पत्र के आधार पर किसान पुनः साख सीमा प्राप्त करने का हकदार होगा. शीघ्र ही ऋण माफी के कैम्प आयोजित किये जायेंगे और इसकी कार्ययोजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है.