COVID Guidelines: राजस्थान में धार्मिक कार्यों में जुट सकते हैं 200 लोग, कोरोना नियमों में छूट जानें- क्या है गहलोत सरकार की नई गाइडलाइन्स
COVID-19 Guidelines in Rajasthan: राजस्थान सरकर ने कोरोना गाइडलाइन्स में बड़ी छूट दी है. सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकते हैं.
COVID-19 Guidelines in Rajasthan: राजस्थान (Rajasthan) सरकार की ओर से धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर कोरोना गाइडलाइन्स (COVID guidelines) में बड़ी छूट की घोषणा की है. राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक शर्तों के साथ अब किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकते हैं. हालांकि, सरकार की ओर से जारी आदेश में यह कहा गया है कि कार्यक्रम में उन्हीं लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली हो या दोनों डोज ले चुके हों. सरकार की ओर से जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि हर दिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रात का कर्फ्यू जारी रहेगा.
10 बजे तक खुलेंगे दुकान
कोरोना गाइडलाइन्स में कहा गया है, ''आदेश में कहा गया है प्रदेश की सभी दुकानें/ शॉपिंग मॉल्स/ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. संचालकों द्वारा स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क की अनिवार्यता और अन्य कोविड अनुकुल अनुशासन का ध्यान रखना होगा.''
राज्य में रात्रि कर्फ्यू रहेगा जारी
गाइडलाइन्स में कहा गया है, ''पेट्रोल पम्प, डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस से संबंधित खुदरा या थोक आउटलेट अपने समयानुसार खुलेंगे. पूरे प्रदेश में रात्रि 11 बजे से अगले दिन सुबह पांच बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू लागू रहेगा.'' सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि कोरोना संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है ऐसे में लोग सतर्क रहें और ज्यादा से ज्यादा कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करें.
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