अडाणी ग्रुप को झटका, राजस्थान हाईकोर्ट ने समूह की बिजली परियोजना के लिए जमीन आवंटन किया निरस्त
इस आदेश से अडाणी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड (एआरईपीआरएल) की सौर बिजली परियोजना को झटका लगा है. कंपनी को पोखरण के पास नेदान गांव में 6,115 बीघा जमीन आवंटित की गई थी.
जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से अडाणी ग्रुप को झटका लगा है. दरअसल, हाईकोर्ट ने जैसलमेर में पोखरण के पास कारोबारी गौतम अडाणी के अडाणी समूह के स्वामित्व वाली कंपनी को आवंटित 1,452 बीघा जमीन का आवंटन निरस्त करने का आदेश दिया. यह भूमि जनोपयोगी सेवाओं के लिए थी.
राजस्थान हाईकोर्ट के इस आदेश से अडाणी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड (एआरईपीआरएल) की सौर बिजली परियोजना को झटका लगा है. कंपनी को पोखरण के पास नेदान गांव में 6,115 बीघा जमीन आवंटित की गई थी. यह भूमि 2018 में बिजली संयत्र लगाने के लिए आवंटित की गई थी.
आवंटित जमीन का सर्वेक्षण
राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायमूति संगीत लोढा और रामेश्वर व्यास की डिवीजन पीठ ने इसके साथ ही राजस्थान सरकार को एआरईपीआरएल और एस्सल सूर्या ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड (ईएसयूसीआरएल) को तीन गांव में आवंटित जमीन का सर्वेक्षण करने को कहा भी है. ये तीन गांव नादेन, ग्रास और नाग्नेचिनागर हैं. राजस्थान हाईकोर्ट ने इन भूखंडों के आवंटन को भी रद्द करने का निर्देश दिया है.
उसने कहा कि यदि इन भूखंड का कोई हिस्सा जनोपयोगी सेवाओं के लिए आवंटित किया गया पाया जाता है तो कंपनियों को इनका आवंटन रद्द किया जाए. न्यायालय ने यह आदेश बरकत खान और 23 अन्य के जरिए दायर याचिका पर दिया है. याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक इस्तेमाल की भूमि का आवंटन सौर ऊर्जा कंपनियों को किए जाने पर ऐतराज जताया है.