नई दिल्लीः राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की गौरव यात्रा को लेकर बड़ा फ़ैसला सुनाया है. फैसले में कहा गया है कि गौरव यात्रा के साथ कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होगा. अब तक गौरव यात्रा के दौरान सरकारी प्रदर्शनी भी होती रही हैं. विभूति भूषण शर्मा की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है. अब सिर्फ़ राजनीतिक यात्रा ही हो सकेगी. लाभार्थी संवाद या सरकारी योजना के तहत स्कूटी वितरण या अन्य लाभप्रद काम नहीं हो सकेंगे.


राजस्थान हाई कोर्ट ने बीजेपी की तरफ से इन दिनों प्रदेश में निकाली जा रही गौरव यात्रा के दौरान किसी भी सरकारी कार्यक्रम के आयोजन पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने गौरव यात्रा पर सरकारी पैसे खर्च किये जाने संबंधी एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये आदेश दिया.


जयपुर के एक वकील डॉ विभूति भूषण शर्मा ने पिछले महीने राजस्थान हाई कोर्ट में अपने वकील माधव मित्र के जरिये एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमे गौरव यात्रा के पूरी तरह राजनीतिक होने के बावजूद उस पर सरकारी विभागों का पैसा खर्च किये जाने के आरोप लगाए गए थे. इस याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. बुधवार को हाई कोर्ट ने अपना फैसला खुली अदालत में सुनाया.


दरअसल गौरव यात्रा के साथ ही सरकार के अलग अलग विभाग राज्य सरकार की उपलब्धियों को आम जनता को बताने के लिए आम सभा के पास ही एक डोम में विकास प्रदर्शनी भी लगा रहे थे. अब इन पर रोक लगा दी गई है.