जयपुरः शहर के एक वकील ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर राज्यपाल कलराज मिश्र को हटाने के लिये राष्ट्रपति को सलाह देने का केंद्र को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है. राज्य में जारी राजनीतिक खींचतान के बीच यह याचिका दायर की गई.


याचिका दायर करने वाले शांतनु पारीक का दावा है कि राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर विधानसभा का सत्र आहूत नहीं करके राज्यपाल अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने में असफल रहे हैं. पद से हटाए गए उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित 19 विधायकों की बगावत के कारण संकट में फंसी अशोक गहलोत सरकार का कहना है कि वह विधानसभा का सत्र आहूत करना चाहती है और उसने राज्यपाल से इस संबंध में अनुरोध किया है. लेकिन राज्यपाल मिश्र ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को दो बार लौटा दिया है.


बता दें कि कि पिछले चार दिन में राज्यपाल ने दूसरी बार सरकार के प्रस्ताव को कुछ 'पॉइंट' उठाते हुए लौटाया है और कहा है कि विधानसभा सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल आहूत होना आवश्यक है. इसके साथ ही राजभवन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि विधानसभा सत्र न बुलाने की कोई भी मंशा राजभवन की नहीं है.


राजभवन के एक अधिकारी के अनुसार राज्य सरकार ने शनिवार रात को जो संशोधित कैबिनेट प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया था उसमें विधानसभा सत्र 31 जुलाई से बुलाने की बात थी, लेकिन राज्यपाल ने रेखांकित किया है कि इसके लिए 21 दिन का स्पष्ट नोटिस देना होगा. अधिकारी ने कहा,‘‘इसके अनुसार विधानसभा सत्र बुलाए जाने की प्रस्तावित तारीख अब बदलनी होगी.’’


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