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लॉकडाउन-3: राजस्थान में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्या खास रहेगा, जानें पूरी डिटेल
राजस्थान के आठ जिले रेड जोन में हैं, जबकि सबसे ज्यादा 19 जिले ऑरेंज जोन में हैं. ग्रीन जोन में सिर्फ 6 जिले ही हैं.
![लॉकडाउन-3: राजस्थान में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्या खास रहेगा, जानें पूरी डिटेल Rajasthan Lockdown 3 Red Orange Green Zones 33 Districts Whole List लॉकडाउन-3: राजस्थान में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्या खास रहेगा, जानें पूरी डिटेल](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/30022307/Coronavirus-lockdown_-Guwahati.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
राजस्थान: कोरोना वायरस संकट से पूरी तरह निपटने के लिए तीसरे लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी गई है. अब पूरा देश 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा. लेकिन हर राज्य के कोरोना से कम प्रभावित जिलों में कुछ छूट भी दी गई है. ये रियायतें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बंटे जिलों के हिसाब से दी जाएगी. राजस्थान में कुल 33 जिले हैं. इसमें 8 जिले रेड जोन, 19 जिले ऑरेंज जोन और 6 जिलों को ग्रीन जोन में बांटा गया है.
रेड जोन वाले 8 जिले- जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़.
ऑरेंज जोन वाले 19 जिले- टोंक, जैसलमेर, दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, धौलपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर, चुरू, पाली, बाड़मेर, करौली, राजसमंद.
ग्रीन जोन वाले 6 जिले- बारां, बूंदी, गंगानगर, जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़.
ये चीजें हर जोन में बंद रहेंगी
देश में रेड ही नहीं बल्कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में भी कई गतिविधियों को पहले की तरह बंद रखा गया है. मसलन, स्कूल, कॉलेज, माल, जिम, सैलून, होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थान हर जोन में बंद रहेंगे. इसी तरह हवाई परिवहन, मेट्रो सेवा और सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय परिवहन सेवा भी बंद रहेगी. खास बात है कि दस साल से कम उम्र के और 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं के भी बाहर निकलने पर रोक है. ये लोग इलाज आदि कार्य से ही बाहर निकल सकते हैं. इसके साथ ही शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक अनावश्यक सेवाओं के लिए कोई मूवमेंट करने पर रोक रहेगी.
किस जोन में क्या खुला रहेगा?
रेड जोन में कार चलने की छूट रहेगी, लेकिन कार में एक ड्राइवर और दो पैसेंजर को चलने की ही छूट रहेगी. दो पहिया वाहन पर सिर्फ एक व्यक्ति चल सकता है. सोशल डिस्टैंसिंग के साथ फार्मा, आईटी, जूट, पैकेजिंग आदि उद्योगों को चलाने की छूट होगी. 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ प्राइवेट दफ्तरों का संचालन हो सकता है. सिंगल से लेकर कॉलोनियों की दुकानें खुली रहेंगी. आवश्यक सामानों के लिए ई-कॉर्मस गतिविधियों को छूट रहेगी.
ऑरेंज जोन में रेड जोन की सभी छूटों के अतिरिक्त कैब सुविधा के संचालन की अतिरिक्त छूट मिलेगी. लेकिन कैब की कार में ड्राइवर और दो यात्रियों को ही बैठने की छूट है. बाइक पर सिर्फ एक व्यक्ति को चलने की छूट है. अनुमति हासिल करने पर ही कोई व्यक्ति एक जिले से दूसरे जिले में मूवमेंट कर सकता है.
ग्रीन जोन में रेड और ऑरेंज जोन की सभी छूटों सहित बसों को भी चलने की अतिरिक्त सुविधा मिलेगी. लेकिन 50 प्रतिशत सीटें खाली रखकर ही बसों का संचालन होगा.
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