ऑनर किलिंग: प्रेमी जोड़ों को मिला राजस्थान पुलिस का साथ, कहा- 'मुग़ल-ए-आज़म' का जमाना गया!
ऑनर किलिंग को लेकर सख्त राजस्थान सरकार ने मंगलवार को विधानसभा से एक बिल पास करवाया है. इस बिल के मुताबिक अगर कोई जोड़ा आपसी समझबूझ के साथ शादी करता है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है. सरकार ऐसे लोगों के साथ खड़ी है.
जयपुर: ऑनर किलिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पास किया है. इस विधेयक को लेकर लोगों में जागरुकता फैलाने के लिए राज्य सरकार ट्विटर पर प्रचार-प्रसार भी शुरू कर दिया है. राजस्थान पुलिस ने बॉलीवुड फिल्म 'मुग़ल-ए-आज़म' के एक सीन को लेकर एक पोस्टर बनाया है. इस पोस्टर में लिखा गया है कि 'जब प्यार किया तो डरना क्या?' क्योंकि अब राजस्थान सरकार का कानून है ऑनर किलिंग के खिलाफ.'
संशोधित कानून के अनुसार सरकार कोशिश कर रही है कि राज्य में ऑनर किलिंग की घटनाओं पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके. पोस्टर में फिल्म 'मुग़ल-ए-आज़म' के एक सीन पर बनाया गया है. इस पोस्टर के एक हिस्से में पृथ्वी राज कपूर गुस्से में दिख रहे हैं जबकि दूसरे हिस्से में मधुबाला और दिलीप कुमार डरे हुए नजर आ रहे हैं.
पोस्टर के जरिए दिए संदेश में लिखा गया है कि अब राज्य में कोई भी खुलकर प्यार कर सकता है. किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है. कोई भी जोड़ा आपसी सहमति से शादी रचा सकता है. इसके लिए उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे लोगों का साथ देने के लिए राज्य की पुलिस तैयार है.
सावधान!????~मुग़ल-ए-आज़म का जमाना गया!
आपने यदि किसी प्रेमी युगल को शारीरिक आघात पहुँचाने की कोशिश की, तो राजस्थान सरकार के #HonourKilling Bill 2019 के अनुसार आपको आजीवन कैद से मृत्यु दंड⚰ तक की सजा और ₹5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ~क्योंकि प्यार करना कोई गुनाह नहीं। ♥ pic.twitter.com/fVlaOq4ASp — Rajasthan Police (@PoliceRajasthan) August 8, 2019
इस पोस्टर को ट्विटर पर शेयर करते हुए पुलिस ने लिखा है कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं.
ट्विटर पर किए गए ट्वीट में राजस्थान पुलिस ने लिखा है, ''आपने यदि किसी प्रेमी युगल को शारीरिक आघात पहुंचाने की कोशिश की, तो राजस्थान सरकार के ऑनर किलिंग बिल के मुताबिक आपको आजीवन कैद से मृत्यु दंड तक की सजा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.''
बता दें कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने विधानसभा में चर्चा के बाद इस बिल को पारित कर दिया था. राज्य की संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने 30 जुलाई को ‘राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019' सदन में पेश किया था. जिसे सोमवार को पास कर दिया गया था.
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