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Rajasthan Politics Live Updates: स्पीकर को SC से न राहत, न झटका, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं, और अमल भी नहीं

राजस्थान की सियासी तकरार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है. राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. कपिल सिब्बल ने सीपी जोशी की तरफ से अदालत में दलीलें पेश की हैं. सीपी जोशी ने सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही 24 जुलाई तक टालने के हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ याचिका दायर की है.

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Rajasthan Politics Live Updates: स्पीकर को SC से न राहत, न झटका, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं, और अमल भी नहीं

Background

Rajasthan Politics Crisis: राजस्थान की सियासी जंग अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई है. राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. सीपी जोशी ने सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही 24 जुलाई तक टालने के हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ याचिका दायर की है. वहीं सचिन पायलट खेमे ने भी शीर्ष अदालत में कैविएट दाखिल कर कहा है कि हमारा पक्ष सुने बिना आदेश जारी नहीं करें.

 

विधानसभा स्पीकर ने वकील सुनील फर्नांडिस के जरिए दायर याचिका में कहा है कि अयोग्य ठहराए जाने की प्रक्रिया विधानसभा की कार्यवाही का हिस्सा है और इसलिए अदालत शुक्रवार तक इसे टालने की बात कहकर इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती. जस्टिस अरूण मिश्रा, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी.

 

राजस्थान हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि वह 19 विधायकों की याचिका पर 24 जुलाई को उचित आदेश सुनायेगा. इस याचिका में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधायकों को भेजे गए अयोग्य ठहराए जाने संबंधी नोटिस को चुनौती दी गई है. अदालत ने विधानसभा स्पीकर से अयोग्यता की कार्यवाही 24 जुलाई तक टालने को कहा था.

13:14 PM (IST)  •  23 Jul 2020

राजस्थान के स्पीकर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एसएलपी पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर विस्तृत सुनवाई की जरुरत है, इस पर जल्दबाजी में फैसला नहीं हो सकता. हरीश साल्वे ने कहा कि हाई कोर्ट में सारे तथ्यों पर बहस हुई है अब फैसले पर रोक नहीं लगनी चाहिए. जबकि कपिल सिब्बल की मांग की कि हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट के आने वाले फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट बागी गुट की अपील पर अपना फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाईकोर्ट को आदेश पर रोक नहीं लगा सकते. हालांकि हाइकोर्ट के किसी आदेश पर अभी अमल नहीं होगा. उसपर अमल हमारे फैसले के बाद होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस पूरे मामले को कानून के तहत सुनेगा. अगली सुनवाई सोमवार को होगी. अदालत का कहना है कि पहले HC अपना निर्णय दे दे, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट फिर इस मामले को सुनेगा. राजस्थान विधानसभा स्पीकर की ओर से पेश होते हुए कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि HC के फैसले को रद्द किया जाए, किसी निर्णय से पहले स्पीकर के मामले में दखल नहीं दिया जा सकता है.
12:49 PM (IST)  •  23 Jul 2020

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल हाई कोर्ट जो भी फैसला दे लेकिन उसपर अमल हमारे फैसले के बाद होगा. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस पूरे मामले को कानून के तहत सुनेगा. राजस्थान हाई कोर्ट कल बागी गुट की अपील पर अपना फैसला सुनाएगा.
12:41 PM (IST)  •  23 Jul 2020

राजस्थान संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन बनाते हुए कहा है कि हम हाईकोर्ट को आदेश पर रोक नहीं लगा सकते. हालांकि हाइकोर्ट के किसी आदेश पर अभी अमल नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई सोमवार को होगी. अदालत का कहना है कि पहले HC अपना निर्णय दे दे, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट फिर इस मामले को सुनेगा.
12:35 PM (IST)  •  23 Jul 2020

कपिल सिब्बल ने आशंका जताई है कि राजस्थान सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो सकती है. इसलिए मामले को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए.
12:33 PM (IST)  •  23 Jul 2020

राजस्थान के सियासी संकट पर SC ने कहा कि इस मामले पर विस्तृत सुनवाई की जरुरत है, इस पर जल्दबाजी में फैसला नहीं हो सकता. हरीश साल्वे ने कहा कि हाई कोर्ट में सारे तथ्यों पर बहस हुई है अब फैसले पर रोक नहीं लगनी चाहिए. जबकि कपिल सिब्बल की मांग है कि हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए.
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