Rajasthan Politics Live Updates: BSP विधायकों को लेकर की गई बीजेपी की याचिका खारिज हुई
आज सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुनवाई हुई और सीपी जोशी ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी जिसे शीर्ष अदालत ने मंजूर कर लिया. बता दें कि पिछले कई दिनों से राजस्थान की राजनीति में उठापठक जारी है. इसकी शुरुआत सीएम अशोक गहलोत की बुलाई विधायक दल की बैठक से हुई जिसमें तात्कालिक डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपने खेमे के विधायकों के साथ नहीं पहुंचे. इसके बाद जो सियासी रस्साकशी का दौर शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है.
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Rajasthan Political Crisis Live Updates: राजस्थान की सियासी रस्साकशी के लिए आज का दिन बहुत अहम है. सुप्रीम कोर्ट राजस्थान मामले पर आज सुनवाई करेगा. सुनवाई सुबह 11 बजे शुरु होगी. कोर्ट को यह तय करना है कि राजस्थान हाई कोर्ट पायलट खेमे के विधायकों की याचिका पर सुनवाई कर सकता था या नहीं.
दरअसल राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दायर कर कहा है कि हाई कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता के मसले पर उनके फैसले से पहले सुनवाई कर के उनके अधिकार क्षेत्र का हनन किया है. उधर स्पीकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाने के बाद हाई कोर्ट ने भी 23 जुलाई को अपना फैसला टाल दिया है. ऐसे में राजस्थान के राजनीतिक सियासी संकट में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अहम हो गई है.
राजस्थान के पूरे सियासी संकट का अब तक का हाल
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक बुलाई पर सचिन पायलट गुट के विधायक इसमें शामिल नहीं हुए और कांग्रेस ने इसे लेकर विधानसभा स्पीकर से शिकायत कर दी. इसके बाद 14 जुलाई को स्पीकर ने सचिन पायलट खेमे के 19 विधायकों को नोटिस जारी किया जिसमें पूछा गया था कि क्यों न इन विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाए और इसके लिए उन्हें जवाब देने के लिए 17 जुलाई तक का समय दिया गया. हालांकि सचिन पायलट खेमा इस नोटिस के खिलाफ 16 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचा जिसने 17 जुलाई को सुनवाई की और 18 जुलाई के लिए सुनवाई तय की. इसके बाद 20-21 जुलाई को सुनवाई के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला 24 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया और स्पीकर के नोटिस पर रोक लगा दी. हालांकि 22 जुलाई को विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए. 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं लगाया और हाई कोर्ट के मामले में सुनवाई करने से इंकार दिया लेकिन इस मामले पर सोमवार यानी आज सुनवाई का आदेश दिया.