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जयपुरः राजस्थान में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने जयपुर समेत 11 जिलों में धारा 144 लगा दी हैं. इसके बाद अब किसी भी तरह के धार्मिक या सामाजिक आयोजन पर पाबंदी होगी और पांच से ज़्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकेंग. ये पाबंदी 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी. गहलोत सरकार के नए आदेश के मुताबिक शादी समारोह में ज्यादा से ज्यादा पचास और अंतिम संस्कार में अधिकतम बीस लोग ही शामिल हो सकेंगे.
सीएम अशोक गहलोत ने किए सिलसिलेवार ट्वीट
सीएम अशोक गहलोत ने आज इस बात की जानकारी देते हुए सिलसिलेवार ट्वीट किए और लोगों को कहा कि जनहित में ये कार्य किया जा रहा है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ''कल से प्रदेश के कई जिलों में धारा-144 लागू हो रही है, यह पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया है। मेरी सभी से अपील है कि इसे फॉलो करें। बल प्रदर्शन के बजाय सरकार चाहती है कि इसे मेंटेन करने में पब्लिक आगे बढ़कर कॉपरेट करे। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर यह जनहित के लिए है.शेष प्रदेशवासियों से अपील है वे भी इसे गंभीरता से लें और सतर्क रहें हम बार-बार कह रहे हैं, वरना यह महामारी बहुत तेज गति से फैलती है, इसीलिए 11 जिलों में धारा-144 लगानी पड़ी है।
पहले से चल रही अनलॉक गाइडलाइन और प्रतिबंध तो कायम रहेंगे ही, इन्हें 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। 11 जिले जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जहाँ पर कोरोना के ज्यादा केसेज़ आने लग गए हैं वहां धारा-144 लगाई गयी है।''
आज से शुरू हुआ अनलॉक-5
आज से देश में अनलॉक-5 शुरू हो गया है और 10 राज्यों में स्कूल-कॉलेज खुल रहे हैं. इसी के साथ राजस्थान में भी आज से स्कूल खुल गए हैं. जैसा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर राज्य सरकार ने भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं और 9वीं से 12वीं कक्षा के स्टूडेंट अभिभावकों की आज्ञा से स्कूल में अध्यापकों के पास जा सकते हैं. हालांकि स्कूलों में नियमित तौर पर कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी.
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