जयपुरः कोटा के बाद राजस्थान के एक अन्य जिले नागौर से भी मंगलवार को ही तीन तलाक़ का मामला सामने आ गया. तीन तलाक़ पर क़ानून बनने के बाद नागौर में ये दूसरा मामला उजागर हुआ. नागौर के मूंडवा की एक विवाहिता ने अपने बीकानेर निवासी पति व दो अन्य लोगों के खिलाफ तीन तलाक का मामला दर्ज करवाया है.
विवाहिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जाने लगा. इसके बाद वह अपने पीहर मूंडवा आ गई. उसने अपने पति और सास-ससुर पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया था. जो नागौर कोर्ट में विचाराधीन है. पिछले दिनों पति ने दो गवाहों के दस्तखत के साथ उसे तलाक का नोटिस भिजवा दिया.
महिला का आरोप दहेज के लिए किया जा रहा है प्रताड़ित
अब महिला की अर्जी पर पति शाहरुख और दो गवाह तोलाराम और गुलाम नबी के खिलाफ मूंडवा थाने में तीन तलाक कानून की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है. मूंडवा निवासी इस महिला की शादी 2013 में बीकानेर निवासी शाहरुख के साथ हुई थी.
महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल में उसे कम दहेज लाने की बात को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा. इस पर तीन साल पहले वह ससुराल बीकानेर से मूंडवा आकर अपने पीहर में रहने लगी. उसने पति शाहरुख, ससुर सलीम, सास रमजानी, गुलाम सहित पांच लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया था. जो अभी भी नागौर कोर्ट में विचाराधीन है.
नोटिस भेजकर दिया तलाक
महिला का आरोप है कि पिछले दिनों पति शाहरुख ने उसे नोटिस भिजवाकर तलाक दे दिया. जिस पर बतौर गवाह तोलाराम और गुलाम नबी के दस्तखत भी हैं. इस पर उसने सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के समक्ष पेश कर 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश 2018 और धारा 120 बी के तहत मामला दर्ज करने की मांग की.
इस पर कोर्ट ने मूंडवा थाना पुलिस को इस संबंध में मामला दर्ज करने के निर्देश दिए. इस पूरे मामले में नागौर एसपी डॉ विकास पाठक का कहना है कि महिला की रिपोर्ट के आधार पर तीन लोगों पर तीन तलाक की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले में अनुसंधान किया जा रहा है.
कोटा के बहुचर्चित मां-बेटी हत्याकांड में दोषियों को फांसी की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया